बैंकिंग से जुड़ी 4 कंपनियों के कारोबार पर रिजर्व बैंक ने लगाई रोक
दिल्ली: रिजर्व बैंक ने चार NBFC (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया है। ये चार NBFC-एसआरएम प्रॉपर्टीज एंड फाइनेंस कंपनी (राजस्थान), नॉर्थ ईस्ट रीजन फिनसर्विसेज लिमिटेड (मणिपुर), सोजेनवी फाइनेंस लिमिटेड (कर्नाटक) और ओपल फाइनेंस लिमिटेड (पटना) हैं। आरबीआई ने कहा कि ये कंपनियां गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार नहीं करेंगी। हालांकि आरबीआई ने ये नहीं बताया कि किन कारणों से यह कार्रवाई की गई है इसके अलावा चार NBFC–अश्विनी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, आरएम सिक्योरिटीज, एमिटी फाइनेंस और मैट्रिक्स मर्चेंडाइज ने आरबीआई द्वारा उन्हें दिए गए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को सरेंडर कर दिया है। इससे पहले आरबीआई ने पुणे स्थित सेवा विकास सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था। वहीं, केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम पर 48 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। लाइसेंस रद्द करने की वजह: आरबीआई के मुताबिक सेवा विकास सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।
इसके अलावा यह बैंक अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि अगर बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है तो जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह, केरल राज्य सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि उसने अपने निर्देशों का पालन नहीं किया है।