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19 मई को 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 मई से लोगों को बैंकों में नोट जमा करने या बदलने की सुविधा दी है. वित्त मंत्रालय ने बताया है कि 2000 रुपये के 75 फीसदी नोट वापस बैंकों में पहुंचे. वहीं, 2000 रुपये के 40 फीसदी से ज्यादा नोट दूसरे मूल्यवर्ग के नोटों में तब्दील होकर बाजार में वापस आ गए हैं. बता दें कि रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट बैंक में जमा करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2023 तक दी है.
77 फीसदी नोट बैंकों में जमा
वित्त मंत्रालय ने ताजा रिपोर्ट में बैंकों में 2000 रुपये के नोट जमा होने के आंकड़े जारी किए हैं. मंत्रालय के मुताबिक, 2000 रुपये के करीब 77 फीसदी नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं. अब यह नोट बाजार में 23 प्रतिशत से भी कम बचा है। बताया गया कि 2000 रुपये के 40 फीसदी से ज्यादा नोट दूसरे मूल्यवर्ग के नोटों में तब्दील होकर बाजार में आ चुके हैं.
2000 रुपये के नोटों की संख्या
19 मई 2023 जब RBI ने 2000 रुपये के नोट को प्रचलन से वापस लेने का फैसला किया तो आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2018 तक 6.73 लाख करोड़ रुपये के नोट प्रचलन में थे, कुल नोटों में 2000 रुपये के नोटों की हिस्सेदारी 37.3% थी। 31 मार्च 2023 तक यह संख्या घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपये हो गई. इसमें से 1.8 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम वापस की जा चुकी है.
2000 का नोट 30 सितंबर तक वैध है
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2000 रुपये के नोट वापस लेने के फैसले के बाद कहा कि जिनके पास 2000 का नोट है, वे इसे 23 मई से 30 सितंबर तक आराम से बैंक में जमा कर सकते हैं या इसे दूसरे मूल्यवर्ग में ट्रांसफर कर सकते हैं, यह मूल्यवर्ग के नोटों के साथ बदलाव के अधीन है। इस दौरान नोट लेना पूरी तरह वैध है और कोई भी 2000 के नोट लेने से इनकार नहीं कर सकता.
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