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31 जुलाई की डेडलाइन याद रखें, घर बैठे सिर्फ 5 मिनट में फाइल करें ITR

Apurva Srivastav
9 July 2023 2:17 PM GMT
31 जुलाई की डेडलाइन याद रखें, घर बैठे सिर्फ 5 मिनट में फाइल करें ITR
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वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा करीब आ रही है। आयकर विभाग ने इस अहम काम को करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की है. ऐसे में आखिरी तारीख का इंतजार न करें और बिना देर किए जल्द से जल्द आईटीआर फाइल कर दें। यह काम करना बेहद आसान है और आप इसे घर बैठे सिर्फ 5 मिनट में कर सकते हैं.
ITR फाइल करना बहुत जरूरी है
हर करदाता के लिए आईटीआर दाखिल करना जरूरी है, वहीं अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तब भी आपको आईटीआर दाखिल करना चाहिए. इस बीच संस्थान की ओर से वेतनभोगी वर्ग को आईटीआर फाइलिंग के लिए फॉर्म-16 उपलब्ध कराया जा रहा है. ऐसे में आईटीआर फाइल करने से पहले फॉर्म-16 और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) में दिए गए डेटा का मिलान कर लें। ताकि यह पता लगाया जा सके कि आयकर विभाग को दिया जा रहा डेटा बिल्कुल सटीक है।
ये विवरण फॉर्म-16 में हैं
गौरतलब है कि फॉर्म-16 में आय के विवरण के साथ-साथ कटौती का भी जिक्र होता है, जिसके लिए करदाता दावा कर सकते हैं। कर्मचारी को फॉर्म-16 में उल्लिखित विवरण की जांच करनी होगी। उसे यह देखना होगा कि यह अर्जित राशि से मेल खाता है या नहीं। टैक्स रिटर्न और एआईएस में दिए गए विवरण में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, अन्यथा करदाता को नोटिस मिल सकता है।
नई और पुरानी कर व्यवस्था
आईटीआर फाइल करते समय एक बात का ध्यान रखना जरूरी है. हम बात कर रहे हैं नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था की. इस बार नई कर व्यवस्था को यथावत रखा गया है। अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत आईटीआर दाखिल करना चाहते हैं तो आपको इसे मैन्युअल या स्वचालित रूप से बदलना होगा। नई कर व्यवस्था में कर छूट का लाभ उठाने के विकल्प बहुत सीमित हैं।
हालाँकि, 7 लाख रुपये तक की आय को प्रभावी रूप से कर मुक्त कर दिया गया है। वहीं, पुरानी टैक्स व्यवस्था में टैक्स छूट की सीमा नहीं बढ़ाई गई है। लेकिन वहां आप विभिन्न सरकारी योजनाओं और अन्य तरीकों से निवेश करके टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
आईटीआर दाखिल करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया
सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/) पर जाएं।
होमपेज पर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें। फिर डैशबोर्ड पर ई-फाइल > इनकम टैक्स रिटर्न > ‘फाइल इनकम टैक्स रिटर्न’ पर क्लिक करें।
नए पेज पर आपको असेसमेंट ईयर चुनना होगा, इसके लिए 2023-24 चुनें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
अब ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग विकल्प चुनें और फिर कर योग्य आय और टीडीएस के अनुसार अपना आईटीआर फॉर्म चुनें।
अपने लिए लागू आईटीआर फॉर्म का चयन करने के बाद सभी जरूरी दस्तावेजों को पास रखते हुए स्टार्ट विकल्प पर क्लिक करें।
अब स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखाई देंगे, जो भी आपके लिए लागू हो, उसके चेक बॉक्स को चिह्नित करें और जारी रखें पर क्लिक करें।
दस्तावेजों के अनुसार अलग-अलग अनुभागों में अपनी आय और कटौती का विवरण सावधानीपूर्वक और सही ढंग से दर्ज करें।
यदि कर देनदारी का मामला है, तो आपके द्वारा प्रदान किए गए विवरण के आधार पर कर-गणना का संक्षिप्त विवरण दिखाई देगा।
गणना के हिसाब से टैक्सेबिलिटी बनती है तो आप ‘अभी भुगतान करें’ और ‘बाद में भुगतान करें’ का विकल्प चुन सकते हैं।
अगर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती है तो टैक्स चुकाने के बाद ‘प्रीव्यू रिटर्न’ पर क्लिक करना होगा.
फिर ‘पूर्वावलोकन करें और रिटर्न सबमिट करें’ घोषणा चेकबॉक्स पर क्लिक करें और ‘सत्यापन के लिए आगे बढ़ें’ विकल्प चुनें।
पूर्वावलोकन देखें और ‘रिटर्न सबमिट करें’ पृष्ठ पर सत्यापन के लिए आगे बढ़ें। रिटर्न को वेरिफाई और ई-वेरिफाई करना अनिवार्य है.
ई-सत्यापन पृष्ठ पर, उस विकल्प का चयन करें जिसका उपयोग करके आप ई-सत्यापन करना चाहते हैं और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
एक बार जब आप रिटर्न को ई-सत्यापित कर लेते हैं, तो फॉर्म का सफल सबमिशन स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है।
ट्रांजेक्शन आईडी और पावती संख्या स्क्रीन पर उपलब्ध है, ताकि आप भविष्य में अपने आईटीआर फॉर्म की स्थिति की जांच कर सकें।
आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत है, आपको सफलतापूर्वक फॉर्म भरने का संदेश मिलेगा।
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