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नई दिल्ली | इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा अब खत्म हो गई है. आईटी विभाग के मुताबिक, करीब 7 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है. इनमें से 3.44 करोड़ आईटीआर प्रोसेस हो चुके हैं यानी जो लोग रिफंड के पात्र हैं उन्हें रिफंड भेजा जा चुका है। ऐसे में अगर आईटीआर फाइल किए हुए काफी समय हो गया है और रिफंड अब तक प्रोसेस नहीं हुआ है तो कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से रिफंड रुका हुआ है। आइए हम आपको बताते हैं कि आपको अब तक रिफंड क्यों नहीं मिला है और इसे कैसे प्राप्त करें...दरअसल, टेक्नोलॉजी के विकास के कारण अब ऑनलाइन रिफंड की औसत प्रोसेसिंग का समय काफी कम हो गया है। आमतौर पर टैक्स रिटर्न का रिफंड 7 दिन में आ जाता है, जबकि कुछ मामलों में 120 दिन तक का समय लग जाता है.
रिफंड न मिलने के 5 कारण हो सकते हैं
अगर आपको अभी तक अपना रिफंड नहीं मिला है तो इसके 5 कारण हो सकते हैं। सबसे पहले, गलत बैंक खाते का विवरण, अधूरे दस्तावेज, रिफंड के लिए गलत जानकारी देना, टीडीएस/टीसीएस का मिलान न होना और रिफंड की प्रक्रियाधीन होना। अगर इन वजहों से आपका रिफंड फंस सकता है. ऐसे में आप रिफंड न मिलने की जानकारी आयकर विभाग को ऑनलाइन दे सकते हैं।
रिफंड न मिले तो क्या करें?
अगर आपको रिटर्न फाइल किए हुए काफी समय हो गया है और आपको रिफंड नहीं मिला है तो सबसे पहले अपना मेल चेक करें। संभव है कि आयकर विभाग ने आपको आईटीआर से जुड़ी किसी अतिरिक्त जानकारी के लिए ई-मेल भेजा हो. यदि मेल आया हो तो उसका उत्तर दें। यदि आईटीआर स्थिति से पता चलता है कि रिफंड समाप्त हो गया है, तो आप रिफंड पुनः जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं। वहीं, अगर स्टेटस रिटर्न के तौर पर दिख रहा है तो आप ई-फाइलिंग पोर्टल/असेसिंग ऑफिसर के पास रिफंड री-इश्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आप यहां शिकायत कर सकते हैं
यदि आयकर रिटर्न दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर रिफंड नहीं मिलता है, तो स्थिति की जांच की जानी चाहिए। अगर ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड न मिलने का कोई कारण नहीं बताया गया है तो करदाता इनकमटैक्स.जीओवी.इन पर रिफंड न मिलने की शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप आयकर विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-103-4455 पर भी इसकी शिकायत कर सकते हैं. इस नंबर पर प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल किया जा सकता है। साथ ही आप चाहें तो ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी इसकी शिकायत कर सकते हैं.
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