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RBI's instructions: आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन करने पर दो एनबीएफसी का पंजीकरण रद्द

Apurva Srivastav
9 July 2024 3:00 AM GMT
RBIs instructions:  आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन करने पर दो एनबीएफसी का पंजीकरण रद्द
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RBI's instructions: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्टार फिनसर्व इंडिया लिमिटेड और पॉलीटेक्स इंडिया लिमिटेड के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं। केंद्रीय बैंक ने यहां जारी एक बयान में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (CoR) रद्द कर दिया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि कंपनी ने अपने डिजिटल ऋण (digital loan)पेशकश में वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग (outsourcing) में आचार संहिता पर आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है, जिसमें क्रेडिट मूल्यांकन, ऋण स्वीकृति और केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया जैसे प्रमुख निर्णय निर्माता शामिल हैं। कार्यों को आउटसोर्स किया जाता है। सेवा प्रदाता।
कंपनी ने सेवा प्रदाता को ग्राहक डेटा तक पूरी पहुंच प्रदान करके डेटा गोपनीयता और ग्राहक जानकारी की सुरक्षा पर आरबीआई के दिशानिर्देशों (RBI guidelines) का उल्लंघन किया है। गैर-बैंकिंग संस्थाएँ अंधाधुंध और बिना किसी गारंटी के छोटे-छोटे लोन बांटती हैं। इससे लोन डिफॉल्ट होने का जोखिम बढ़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक जगह लोन नहीं चुका पाता है, तो दूसरी जगह लोन चुकाने की संभावना भी कम हो जाती है।
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