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RBI का बड़ा ऐलान

Apurva Srivastav
26 July 2023 3:01 PM GMT
RBI का बड़ा ऐलान
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रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर बैंकों को लेकर नए नियम बनाए जाते हैं और इसके साथ ही उन्हें कई तरह के निर्देश भी दिए जाते हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक और बैंक को लेकर बड़ा फैसला लिया है. RBI ने को-ऑपरेटिव बैंक से पैसे निकालने की सीमा तय कर दी है यानी अगर आपका खाता इस बैंक में है तो आप सिर्फ 10 रुपये ही निकाल सकते हैं.
आर्थिक स्थिति को देखते हुए लिया गया फैसला
आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु स्थित नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक को लेकर यह फैसला लिया है. आरबीआई ने यह फैसला बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए लिया है। राष्ट्रीय सहकारी बैंक की कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 13 शाखाएँ हैं।
नए ऋण जारी नहीं कर सकते,
इसके साथ ही बैंक केंद्रीय बैंक की अनुमति के बिना कोई नया ऋण जारी नहीं कर सकता और न ही नई जमा स्वीकार करेगा। RBI ने 24 जुलाई 2023 को कारोबार बंद होने से 6 महीने की अवधि के लिए नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक पर व्यावसायिक प्रतिबंध लगा दिया है।
5 लाख का क्लेम कर सकते हैं
रिजर्व बैंक से मिली जानकारी के मुताबिक, बैंक के जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत ‘डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन’ (जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम) में 5 लाख रुपये का दावा कर सकते हैं।
फैसले में बदलाव हो सकता है
इसके अलावा हालात के मुताबिक रिजर्व बैंक अपना फैसला बदल भी सकता है. इसके साथ ही इस फैसले पर विचार कर सकते हैं. मई में इस बैंक पर कुछ नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए जुर्माना लगाया गया था. रिजर्व बैंक ने कहा है कि ऋणदाता बचत बैंक खाते में न्यूनतम शेष राशि की कमी के लिए सीमा के अनुपात के बजाय निश्चित दंडात्मक शुल्क ले रहा था। इसके चलते आरबीआई ने जुर्माने की कार्रवाई की थी.
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