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नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक को-ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. आरबीआई ने कर्नाटक के बगलकोट में स्थित मुधोल सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है. यह आदेश 8 जून से प्रभावी हो गया है. आरबीआई की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद मुधोल सहकारी बैंक को जमाओं के पुनर्भुगतान और नकदी लेने से भी रोक दिया गया है.
बैंक जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ
भारतीय रिजर्व बैंक ने लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं. आरबीआई की तरफ से यह भी कहा गया कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा.
ग्राहकों के पैसे का क्या होगा?
केंद्रीय बैंक के नियमानुसार जिन ग्राहकों की रकम बैंक में जमा है वो जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम के तहत अपनी रकम ले सकते हैं. इस नियम के अनुसार 5 लाख रुपये तक की बीमा रकम देने का नियम है. इससे ज्यादा की रकम आपको इससे नहीं मिलेगी
इसके तहत देश में संचालित होने वाले सभी कॉमर्शियल बैंकों (Commercial Bank) में सभी तरह की जमा-धनराशियों जैसे बचत, फिक्स्ड, चालू, सावधि जमा आदि को शामिल किया गया है. इसके अंतर्गत राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंक भी आते हैं.
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