नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (RBI) ने हैदराबाद के आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (Andhra Pradesh Mahesh Co-Operative Urban Bank) पर 1 करोड़ 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा आरबीआई (RBI) ने एफडी पर ब्याज दरों पर फर्जीवाड़ा करने की सिस्टम में त्रुटि और नियमों के उल्लंघन किए जाने के मामले में देश के 3 बैंकों पर कार्रवाई की है.
इन बैंकों में महाराष्ट्र राज्य के अग्रणी को-ऑपरेटिव बैंक सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक (Saraswat Co-Operative Bank), एसवीसी को-ऑपरेटिव बैंक (SVC Co-Operative Bank) और अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक (Ahmedabad Mercantile Co-Operative Bank) भी शामिल हैं. आरबीआई ने अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक (Ahmedabad Mercantile Co-Operative Bank) पर 62 लाख 50 हजार का दंड लगाया है. इसके अलावा मुंबई के सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक पर 25 लाख और एसवीसी को-ऑपरेटिव बैंक पर 37 लाख 50 हजार रुपये का दंड ठोका है.
महाराष्ट्र टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट और केवायसी नियमावली का उल्लंघन किया ऐसा आरबीआई की जानकारी में आया था. अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर एफडी पर ब्याज दर में गड़बड़ी किए जाने की वजह से दंड लगाया गया है. इसके अलावा एफडी पर ब्याज दर तथा गलत निर्देश और रिपोर्ट देने के संबंध में नियमावली का उल्लंघन करने के मामले में एसवीसी को-ऑपरेटिव बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्रवाई की है.