x
RBI ने रद्द किया बैंक लाइसेंस: बैंक खाते रखने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। अगर आपका भी बैंक खाता है तो जान लें कि रिजर्व बैंक जल्द ही एक बैंक को बंद करने जा रहा है। आरबीआई द्वारा बैंकों के लिए कई तरह के निर्देश जारी किए जाते हैं। जिसका सभी बैंकों को पालन करना होता है। साथ ही आरबीआई बैंकों के लिए हर तरह की गाइडलाइंस तैयार करता है।
22 सितंबर से बंद रहेगा बैंक
आपको बता दें कि आरबीआई अब तक कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लाइसेंस रद्द कर चुका है। अब रिजर्व बैंक ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है। आरबीआई के इस फैसले के बाद यह बैंक 22 सितंबर यानी इसी महीने से बंद हो जाएगा।
आरबीआई ने रद्द किया लाइसेंस
आरबीआई ने अगस्त में पुणे स्थित रूपी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया था। आपको बता दें कि आरबीए के फैसले के बाद 22 सितंबर से इस बैंक की बैंकिंग सेवाएं बंद कर दी जाएंगी, इस बैंक में पैसा रखने वाले सभी ग्राहकों के लिए यह जरूरी खबर है।
लाइसेंस क्यों रद्द किया गया?
रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक 22 सितंबर को अपना कारोबार बंद करेगा। इसके बाद ग्राहक अपना पैसा जमा कर सकेंगे और निकाल सकेंगे। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई आर्थिक लेन-देन नहीं किया जा सकता है। आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और अधिक कमाई की संभावना नहीं है। इस वजह से बैंक का लाइसेंस रद्द किया जा रहा है.
5 लाख रुपये मिलेंगे
रिज़र्व बैंक के नियम के अनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है। बैंक धारा 22(3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) चे का अनुपालन करने में विफल रहता है। प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
Next Story