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आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक-इंडिया, अन्य संस्थाओं पर जुर्माना लगाया
Deepa Sahu
27 Jun 2023 3:32 AM GMT
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भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि उसने विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक-इंडिया, ट्रांसयूनियन सिबिल, इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज और अन्य संस्थाओं पर जुर्माना लगाया है।
'भारतीय रिजर्व बैंक (अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)) दिशानिर्देश, 2016' के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक-इंडिया पर 30 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञप्ति के अनुसार, क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 [सीआईसी (आर) अधिनियम] के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड, मुंबई पर 26 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
आरबीआई ने सीआईसी नियमों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने पर इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, मुंबई पर 24.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
अन्य संस्थाओं में, सीआईसी (आर) अधिनियम के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया, मुंबई पर 24.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसके अलावा, सीआईसी (आर) अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, मुंबई पर 25.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड, लखनऊ पर भी जुर्माना लगाया गया है; उज्जैन नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, उज्जैन; पानीहाटी सहकारी बैंक; बेरहामपुर सहकारी शहरी बैंक, ओडिशा; और सोलापुर सिद्धेश्वर सहकारी बैंक, सोलापुर।
उत्तरपाड़ा सहकारी बैंक, पश्चिम बंगाल; और टेक्सटाइल ट्रेडर्स को-ऑपरेटिव बैंक, अहमदाबाद को भी दंडित किया गया है।
आरबीआई ने नोट किया कि नियामक अनुपालन में कमियों के लिए जुर्माना लगाया गया है और इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर प्रभाव डालना नहीं है।
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