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आरबीआई ने विनियमित संस्थाओं के लिए आईटी शासन पर मसौदा जारी किया
jantaserishta.com
21 Oct 2022 10:05 AM GMT
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नई दिल्ली (आईएएनएस)| भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी विनियमित संस्थाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) शासन पर एक मसौदा मास्टर निर्देश जारी किया है, जिससे उनके लिए एक मजबूत आईटी शासन ढांचा स्थापित करना और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करना अनिवार्य हो जाएगा।
आरबीआई ने कहा, "आईटी शासन के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में रणनीतिक संरेखण, मूल्य वितरण, जोखिम प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, प्रदर्शन प्रबंधन और व्यापार निरंतरता और आपदा रिकवरी प्रबंधन शामिल होंगे।"
ढांचा निदेशक मंडल और इकाई के वरिष्ठ प्रबंधन की जिम्मेदारियों पर स्पष्टता देगा।
इसमें जवाबदेही सुनिश्चित करने और व्यावसायिक जोखिमों को कम करने के लिए पर्याप्त निगरानी तंत्र भी शामिल करना होगा।
दिशानिर्देशों के अनुसार, विनियमित संस्थाओं को एक बोर्ड स्तर की आईटी रणनीति समिति का गठन करना होगा, जिसमें सदस्यों के रूप में कम से कम दो निदेशक होंगे और उनमें से कम से कम एक के पास प्रौद्योगिकी पहल के प्रबंधन और मार्गदर्शन में पर्याप्त विशेषज्ञता होनी चाहिए।
यह पैनल यह भी सुनिश्चित करेगा कि इकाई आईटी रणनीतिक योजना प्रक्रिया स्थापित करे।
साथ ही विनियमित इकाई के सीईओ को योजना पर एक प्रभावी निरीक्षण करना होगा और एक आईटी रणनीति को क्रियान्वित करना होगा।
विनियमित संस्थाओं को आईटी रणनीतिक योजना और निरीक्षण में बोर्ड, आईटी रणनीति समिति की सहायता करने के उद्देश्य से एक आईटी संचालन समिति का गठन करना होगा।
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