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Mumbai मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता एचडीएफसी बैंक पर आरबीआई के नो योर कस्टमर (केवाईसी) मास्टर निर्देश का पालन नहीं करने के लिए 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। मानदंडों के उल्लंघन के लिए एचडीएफसी बैंक के कारण बताओ नोटिस के जवाब और उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि बैंक के खिलाफ आरोप सही थे, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना उचित था। आरबीआई ने पाया कि बैंक ने अपने आकलन और जोखिम धारणा के आधार पर कुछ ग्राहकों को निम्न, मध्यम या उच्च जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया।
आरबीआई के बयान में कहा गया है कि बैंक ने प्रत्येक ग्राहक के लिए एक विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) के बजाय कुछ ग्राहकों को कई ग्राहक पहचान कोड भी आवंटित किए। आरबीआई ने 31 मार्च, 2023 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक का वैधानिक निरीक्षण किया था। आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि उक्त निर्देशों का पालन न करने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए, आरबीआई के बयान के अनुसार। आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है। इसके अलावा, मौद्रिक जुर्माना लगाना आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।
एचडीएफसी बैंक ने वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में 16,736 करोड़ रुपये के स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ में साल-दर-साल 2.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। क्रमिक आधार पर, शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के 16,821 करोड़ रुपये के इसी आंकड़े से थोड़ा कम था। तिमाही के दौरान बैंक की ब्याज आय सालाना आधार पर 7.6 प्रतिशत बढ़कर 76,007 करोड़ रुपये हो गई, जबकि ब्याज व्यय 7.7 प्रतिशत बढ़कर 45,354 करोड़ रुपये हो गया।
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