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रिजर्व बैंक ने तीन सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए उन पर धन की निकासी समेत कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं।
रिजर्व बैंक ने तीन सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए उन पर धन की निकासी समेत कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक, बासमतनगर पर प्रतिबंध लगने से जमाकर्ता अपने खातों से राशि नहीं निकाल पाएंगे।
एक अन्य बयान में, इसने कहा कि द करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, सोलापुर के जमाकर्ता अपने खातों से केवल 10,000 रुपये ही निकाल सकते हैं। आरबीआई ने दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, विजयवाड़ा पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसके ग्राहक अपनी जमा राशि से 1.5 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं।
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत तीन बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंध रिजर्व बैंक छह महीने के लिए लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन हैं। प्रतिबंधों के हिस्से के रूप में, दो सहकारी बैंक ऋण नहीं दे सकते हैं, कोई निवेश नहीं कर सकते हैं, कोई निवेश नहीं कर सकते हैं। देयता - निधियों का उधार लेना और नई जमाराशियों की स्वीकृति, संवितरण या संपत्तियों या परिसंपत्तियों का निपटान सहित।
आरबीआई ने कहा कि तीन ऋणदाताओं को निर्देश जारी करने को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेंगे।
Deepa Sahu
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