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करूर वैश्य बैंक ने सूचित किया कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारतीय रिज़र्व बैंक (धोखाधड़ी - वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) पर RBI द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए बैंक पर ₹30 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। और एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से Fls) निर्देश 2016' का चयन करें।
यह दंड बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के साथ पढ़े जाने वाले धारा 47 ए (1) (सीएल पठित धारा 46(4) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
Deepa Sahu
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