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Mumbai मुंबई, 24 जनवरी: रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक पर जुर्माना लगाया है। वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)’, ‘अपने ग्राहक को जानें’ और ‘ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’ से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक पर 3.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक अन्य विज्ञप्ति में, आरबीआई ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक पर प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, जमा पर ब्याज दर और वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बीएसबीडीए’ पर कुछ निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए 1.63 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, आरबीआई द्वारा ‘एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता’ पर जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए डेटसन एक्सपोर्ट्स, पश्चिम बंगाल पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्रत्येक मामले में, आरबीआई ने कहा कि दंड वैधानिक और नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित थे और इनका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं था।
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Kiran
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