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RBI ने जियो पेमेंट्स बैंक पर लगाया एक करोड़ का जुर्माना, जानें क्या है कारण

Tara Tandi
31 Oct 2020 11:27 AM GMT
RBI ने जियो पेमेंट्स बैंक पर लगाया एक करोड़ का जुर्माना, जानें क्या है कारण
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जियो पेमेंट्स बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने मैनेजिंग...

जनता से रिश्ता वेबडेस्क| भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जियो पेमेंट्स बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की दोबारा नियुक्ति की जानकारी देरी से देने पर यह जुर्माना लगाया गया है।

नियमों का पालन नहीं करने पर लगा जुर्माना

RBI ने एक बयान में यह जानकारी दी है। केंद्रीय बैंक के बयान में कहा गया है कि जियो पेमेंट्स बैंक द्वारा नियमों का पालन नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई के अनुसार, जियो पेमेंट्स बैंक ने सेक्शन 47(1)(C) का उल्लंघन किया है। बैंक ने कहा कि जियो पेमेंट्स बैंक ने किसी भी लेनदेन को पूरा करने की तय समयसीमा के रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन किया है।

कार्यकाल खत्म होने से चार महीने पहले देनी थी जानकारी

मालूम हो कि आरबीआई एक्ट के सेक्शन 35बी के अनुसार, जियो पेमेंट्स बैंक को एमडी व सीईओ दोबारा नियुक्ति की जानकारी कार्यकाल खत्म होने से चार महीने पहले देनी थी। हालांकि, बैंक ने यह जानकारी कार्यकाल खत्म होने से एक महीने पहले दी है। इसलिए एक खास प्रारुप में आवेदन करना होता है।

बैंक को भेजा नोटिस

आरबीआई ने बैंक को एक नोटिस जारी किया, जिसमें जियो पेमेंट्स बैंक को कारण बताने को कहा है कि आरबीआई के निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, व्यक्तिगत सुनवाई और कार्रवाई के दौरान समीक्षा की गई और इसके बाद RBI ने बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया।

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