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बैंक से पैसे निकालने की सीमा को लेकर RBI की तरफ से कुछ लिमिटेशन तय कर दी गई है
जनता से रिश्ता वेबडेस्क | भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बेंगलुरु स्थित शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता (Shushruti Souharda Sahakara Bank Niyamita) पर कई तरह की पाबंदियां लगाने का ऐलान किया. इससे आने वाले दिनों में इस बैंक के ग्राहकों की परेशानी बढ़ सकती है. बैंक से पैसे निकालने की सीमा को लेकर RBI की तरफ से कुछ लिमिटेशन तय कर दी गई है
बैंक पर लगाई ये पाबंदियां
RBI ने कहा कि बैंक बिना उसकी मंजूरी के अब लोन नहीं दे सकता और न ही जमा स्वीकार कर सकता है. RBI ने लोन रिन्यूअल पर भी पाबंदी लगाई है. इसके अलावा RBI ने बैंक से पैसा निकालने की लिमिट भी तय कर दी है. RBI ने कहा कि ग्राहक अपने अकाउंट से 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं. RBI ने एक बयान में कहा, 'सभी बचत खातों, चालू खातों या जमाकर्ताओं के किसी भी दूसरे खाते से कुल राशि में से 5,000 रुपये से ज्यादा की राशि निकालने की इजाजत नहीं दी जा सकती है.'
6 महीने तक लगी रहेंगी पाबंदियां
RBI ने कहा है कि बैंक पर ये पाबंदियां अगले 6 महीने तक लागू रहेंगी. बैंक को अपनी वित्तीय सेहत में सुधार होने तक पाबंदियों के साथ बैंकिंग बिजनेस करने की अनुमति दी गई है. इससे पहले सोमवार को RBI ने कई तरह के गैर-अनुपालन के लिए तीन सहकारी बैंकों पर कुल पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. RBI ने एक बयान में कहा कि फलटन स्थित यशवंत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आय, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मुद्दों पर उसके निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
कोकण मर्केंटाइल बैंक पर 2 लाख का लगाया था जुर्माना
एक अन्य बयान में RBI ने इसी तरह के मामले में मुंबई के कोकण मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. RBI ने एक अन्य नियामकीय सूचना में कहा कि उसने कोलकाता स्थित समता कोऑपरेटिव डेवेलपमेंट बैंक लिमिटेड पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
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