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Delhi दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ‘वित्तीय विवरण प्रस्तुति और प्रकटीकरण’ पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए यस बैंक लिमिटेड पर 29,60,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने ड्यूश बैंक एजी, इंडिया पर ‘बैंकों में बड़े साझा जोखिमों के केंद्रीय भंडार का निर्माण’ और ‘बड़े ऋणों पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलएलसी) – रिपोर्टिंग में संशोधन’ पर जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए 50 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना भी लगाया है।
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोनों बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। यस बैंक के लिए आरबीआई ने कहा कि उसके निर्देशों और उससे संबंधित पत्राचार का पालन न करने के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि उक्त निर्देशों का पालन न करने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। आरबीआई ने एक बयान में कहा, "बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में ग्राहकों की शिकायतों के बारे में सही और पूरी जानकारी का खुलासा नहीं किया।"
ड्यूश बैंक एजी के लिए आरबीआई ने कहा कि उसके निर्देशों और उससे संबंधित पत्राचार का पालन न करने के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि उक्त निर्देशों का पालन न करने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
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