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RBI ने इन बैंकों पर लगाया जुर्माना

Khushboo Dhruw
26 Sep 2023 2:55 PM GMT
RBI ने इन बैंकों पर लगाया जुर्माना
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भारतीय स्टेट बैंक; बैंकिंग क्षेत्र के नियामक भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बड़े बैंकों पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया है. जिसमें भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं। आरबीआई ने यह जुर्माना चालू खाते खोलने में केवाईसी (नो योर कस्टमर) नियमों और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के उल्लंघन के कारण लगाया है।
RBI ने 21 सितंबर, 2023 को घोषित एक आदेश में भारतीय स्टेट बैंक पर 1.30 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने यह जुर्माना ऋण और अग्रिम पर केंद्रीय बैंक के दिशानिर्देशों का पालन न करने पर लगाया है। आरबीआई ने अपने पास मौजूद अधिकारों के तहत यह जुर्माना लगाने का फैसला किया है। आरबीआई ने 31 मार्च 2021 तक बैंक की वित्तीय स्थिति की जांच की। जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट में कई कमियां पाई गईं, जिसके बाद बैंक को नोटिस जारी किया गया।
बैंक से उत्तर प्राप्त होने के बाद व्यक्तिगत सुनवाई में मौखिक प्रस्तुति के बाद बैंक द्वारा अतिरिक्त जानकारी दी गई। यह जुर्माना असंतोष के कारण लगाया गया है. आरबीआई ने इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. केवाईसी निर्देशों का पालन न करने और जमा पर आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर भारतीय बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है।
RBI ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. बैंक पर यह जुर्माना जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम के नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। आरबीआई ने 31 मार्च 2021 तक बैंक की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की। जिसमें बैंक द्वारा डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम के तहत तय अवधि में पैसा जमा करने में देरी करना पाया गया. जिसके बाद आरबीआई ने यह जुर्माना लगाने का फैसला किया है.
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