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NEW DELHI नई दिल्ली: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्रीपेड भुगतान उपकरणों (PPI) के नियमों का पालन नहीं करने पर PhonePe पर 21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। PPI एक प्रीपेड उपकरण है जहाँ बैंक ग्राहक पहले धनराशि लोड करते हैं और सीधे अपने बैंक खाते तक पहुँचने के बजाय उसी शेष राशि से खर्च करते हैं। हाल ही में जारी किया गया यह जुर्माना वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली इस डिजिटल भुगतान कंपनी के अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2024 तक के संचालन के वैधानिक निरीक्षण के बाद लगाया गया है।
RBI के अनुसार, कुछ दिनों में PhonePe के एस्क्रो खाते में दिन के अंत की शेष राशि बकाया PPI और व्यापारियों को देय भुगतानों के मूल्य से कम थी। एस्क्रो खाता एक सुरक्षित तृतीय-पक्ष खाता होता है जहाँ PhonePe जैसी PPI कंपनियों को RBI के नियमों के अनुसार सुरक्षा और उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ता के धन को अपने पास रखना होता है। कंपनी कथित तौर पर केंद्रीय बैंक को तुरंत कमी की सूचना देने में विफल रही। आरबीआई ने दावा किया कि उसने जुर्माना लगाने से पहले फोनपे को नोटिस जारी कर चूक के लिए स्पष्टीकरण भी मांगा था।
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