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RBI ने इन दो बैंकों पर लगाया लाखों रुपये का जुर्माना, नियम तोड़ने के कारण हुई कार्रवाई

Neha Dani
24 Aug 2021 2:00 AM GMT
RBI ने इन दो बैंकों पर लगाया लाखों रुपये का जुर्माना, नियम तोड़ने के कारण हुई कार्रवाई
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बंधन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी जुर्माना लगाया था. आरबीआई ने इन बैंकों पर 50 लाख रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया था.

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने देश के दो बैंकों पर जुर्माना लगया है. दोनों बैंकों पर यह जुर्माना अलग-अलग नियमों के उल्लंघन करने के कारण लगा है. रिजर्व बैंक के अनुसार, धनलक्ष्मी बैंक पर 'जमाकर्ताओं की शिक्षा एवं जागरुकता कोष योजना' से संबंधित नियमों के उल्लंघन के चलते 27.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं, केंद्रीय बैंक ने साथ ही गोरखपुर स्थित पूर्वोत्तर (एनई) और मध्य पूर्वी (ईसी) रेलवे कर्मचारियों के बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक पर कुछ मानदंडों का उल्लंघन करने के चलते 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि धनलक्ष्मी बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की एक धारा के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है. वहीं, प्राथमिक सहकारी बैंक पर विशिष्ट निर्देशों के पालन नहीं करने के कारण यह जुर्माना लगा है.
हो चुका था कारण बताओ नोटिस जारी
बयान में कहा गया कि पूर्वोत्तर (एनई) और मध्य पूर्वी (ईसी) रेलवे कर्मचारियों के बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक की 31 मार्च 2019 को वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट में पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों का पालन नहीं करने या उनका उल्लंघन करने के बारे में पता चला. रिपोर्ट के आधार पर सहकारी बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.
केंद्रीय बैंक ने कहा, ''व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान बैंक के जवाब और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसके निर्देशों का पालन नहीं करने या उल्लंघन के उपरोक्त आरोप की पुष्टि हुई और इसलिए मौद्रिक जुर्माना लगाना जरूरी है."
आरबीआई ने हालांकि, यह जोड़ा कि यह जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और सहकारी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है.
जुलाई के महीने में दर्जनों बैंक पर आरबीआई ने ठोका था जुर्माना
इस साल जुलाई के महीने में आरबीआई ने साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क सहित अपने निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में एक्सिस बैंक (Axis Bank) पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था. इसके अलावा जुलाई महीने की शुरुआत में आरबीआई ने कर्ज बांटने से जुड़े कुछ नियमों के उल्लंघन को लेकर 14 बैंकों के ऊपर जुर्माना ठोका था.
जिसमें देश का सबसे बड़ा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) भी शामिल था. इसके अलावा आरबीआई ने इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी जुर्माना लगाया था. आरबीआई ने इन बैंकों पर 50 लाख रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया था.

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