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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सहकारी बैंकों पर बड़ी कार्रवाई की है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क | भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सहकारी बैंकों पर बड़ी कार्रवाई की है. आरबीआई की तरफ से आठ सहकारी बैंकों (Cooperative Banks) पर नियामकीय अनुपालन में कमियों के लिए जुर्माना लगाया गया है. केंद्रीय बैंक ने यह जानकारी देते हुए कहा कि एसोसिएट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (The Associate Co-operative Bank Ltd) सूरत (गुजरात) पर 'निदेशकों, रिश्तेदारों एवं फर्मों/संस्थाओं, जिनमें वे रुचि रखते हैं, को लोन और अग्रिम' और 'अपने ग्राहक को जानो (KYC)' पर मास्टर निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
आरबीआई ने कहा कि डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड योजना, 2014 के कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए वराछा सहकारी बैंक लिमिटेड (Varachha Co-operative Bank Ltd), सूरत पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मोगवीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर केवाईसी मानदंडों से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
इन बैंकों पर लगा जुर्माना
वसई जनता सहकारी बैंक (Vasai Janata Sahakari Bank), पालघर पर भी 2 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है. 'एक्सपोज़र मानदंड और वैधानिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी' पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन/अनुपालन के लिए जुर्माना लगा.
इसके अलावा, आरबीआई ने राजकोट पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक (Rajkot Peoples Co-operative Bank), राजकोट पर 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें वे रुचि रखते हैं, को लोन और अग्रिम' के निर्देशों के उल्लंघन के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
भद्राद्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (Bhadradri Co-operative Urban Bank) पर आरबीआई ने 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. एक्सपोज़र मानदंड और वैधानिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी' और 'अग्रिम प्रबंधन-यूसीबी' पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए जुर्माना लगा.
कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (The Jammu Central Co-operative Bank Ltd), जम्मू और जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक (Jammu and the Jodhpur Nagrik Sahakari Bank), जोधपुर पर प्रत्येक पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है.
हालांकि, आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और यह बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल नहीं खड़ा करता है.
RBI ने पाबंदियां 16 अप्रैल तक बढ़ाई
इससे पहले, आरबीआई (RBI) ने मुंबई बेस्ड सिटी कोऑपेरटिव बैंक (City Cooperative Bank) पर पाबंदियां 16 अप्रैल 2022 तक बढ़ाई. इससे पहले, आरबीआई ने इस कोऑपरेटिव बैंक पर 16 जनवरी 2022 तक पाबंदियों के निर्देश दिए थे. बैंक की वित्तीय स्थिति खराब होने के चलते केंद्रीय बैंक ने सिटी कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदियां लगाई थी.
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