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RBI ने बढ़ा दी 2000 रुपये के नोट बदलने की तारीख

Khushboo Dhruw
1 Oct 2023 12:57 PM GMT
RBI ने बढ़ा दी 2000 रुपये के नोट बदलने की तारीख
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2000 रुपए का नोट: अगर आपके पास अब तक 2000 रुपए हैं। अगर आप 2000 के नोट नहीं बदल पा रहे हैं तो रिजर्व बैंक ने आपको बड़ी राहत दी है। केंद्रीय बैंक ने 2000 रुपये के नोट बदलने की समयसीमा अब 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. इससे अब लोगों को नोट बदलने के लिए एक हफ्ते का अतिरिक्त समय मिल गया है.
समयसीमा बढ़ाने की थी मांग
इससे पहले रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने के लिए 30 सितंबर यानी आज तक का समय दिया था. ऐसी अटकलें थीं कि रिजर्व बैंक समयसीमा बढ़ा सकता है. खासतौर पर एनआरआई को 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की गई थी. रिजर्व बैंक के हालिया कदम से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो किसी कारणवश बैंकों में 2000 रुपये के नोट जमा नहीं कर सके या बदल नहीं सके।
रिजर्व बैंक ने यह जानकारी दी है.
केंद्रीय बैंक ने 30 सितंबर को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि उसने समीक्षा के आधार पर एक सप्ताह का अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है. रिजर्व बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि निकासी प्रक्रिया का निर्धारित समय समाप्त होने वाला है. समीक्षा के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि 2000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने की मौजूदा व्यवस्था 7 अक्टूबर 2023 तक बरकरार रखी जाए.
यह एक बड़ा बदलाव है
, लेकिन अब रिजर्व बैंक ने एक बदलाव किया है. अब तक यानी 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट किसी भी बैंक शाखा में बदले जा सकते थे और लोग बैंक शाखा में जाकर अपने खाते में पैसे जमा कर सकते थे, अब यह व्यवस्था नहीं रहेगी. अब आरबीआई के सिर्फ 19 इश्यू ऑफिस में ही 2000 रुपये के नोट बदले जा सकेंगे. रिजर्व बैंक के इन 19 दफ्तरों में भी लोग 2000 रुपये के नोट अपने खाते में जमा करा सकते हैं.
बरकरार रहेगी सीमा
परिवर्तनीय नोटों की अधिकतम सीमा अभी भी बरकरार रहेगी. इसका मतलब है कि एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये के नोट बदले जा सकेंगे। यानी आप एक बार में 2000 रुपये के सिर्फ 10 नोट ही बदल सकते हैं.
डाक से भेजने की सुविधा
सेंट्रल बैंक ने लोगों को डाक से नोट भेजने की सुविधा भी दी है. भारत में रहने वाले लोग रुपये भेज सकते हैं। 2000 का नोट, जो उनके बैंक खाते में जमा किया जाएगा। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट पहचान पत्र/दस्तावेज भी उपलब्ध कराने होंगे।
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