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RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, जमाकर्ताओं के पैसे का क्या होगा
Bhumika Sahu
3 March 2022 2:24 AM GMT
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आरबीआई ने कहा कि लिक्विडेशन पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने एक और सहकारी बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है. आरबीआई (RBI) ने महाराष्ट्र के सांगली में स्थित सरजेरोदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक (Sarjeraodada Naik Shirala Sahakari Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया. बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं न होने के कारण आरबीआई ने यह कदम उठाया है. आरबीआई ने एक बयान में कहा, लाइसेंस रद्द होने के साथ सरजेरोदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड का बैंकिंग कारोबार बुधवार को कारोबारी दिवस के समाप्त होने के साथ बंद कर दिया गया है. इससे पहले, आरबीआई ने फरवरी महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र के इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Independence Co-operative Bank Ltd) का लाइसेंस रद्द कर दिया.
बयान के अनुसार महाराष्ट्र में सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और लेंडर्स के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है.
जमाकर्ताओं को मिलेंगे 5 लाख रुपये
आरबीआई ने कहा कि लिक्विडेशन पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा. 27 जनवरी, 2022 तक, DICGC ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर कुल बीमित जमा राशि में से 64.70 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे.
इन तीन सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना
केंद्रीय बैंक ने 1 मार्च 2022 को तीन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया. नियामक अनुपालन में खामियों को लेकर इन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया. कर्ज देने से जुड़े नियमों, वैधानिक/अन्य प्रतिबंध तथा अपने ग्राहक को जानें (Know Your Customer) नियमों के उल्लंघन को लेकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित पर 4.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित (Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Panna) पर भी एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना, 2014 और केवाईसी के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए यह जुर्माना लगाया है. साथ ही बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना, 2014 के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित (Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Satna) पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
पिछले महीने भी 3 सहकारी बैंकों पर लगाया गया था जुर्माना
पिछले महीने भारतीय रिजर्व बैंकने तमिलनाडु के दो और जम्मू-कश्मीर के एक पर जुर्माना लगाया था. आरबीआई ने कहा कि उसने तीन सहकारी बैंकों पर कुल 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर लगाया गया है. केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि जम्मू-कश्मीर के बारामूला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर नया जमा की स्वीकृति पर रोक लगाने के आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन के लिये 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था.
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