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इस बैंक का लाइसेंस RBI ने किया रद्द

Apurva Srivastav
30 Sep 2023 6:09 PM GMT
इस बैंक का लाइसेंस  RBI ने किया रद्द
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RBI Canceled Banking License: आज सितंबर महीने का आखिरी दिन है. इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने कई बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की. इस सूची में एक और सहकारी बैंक शामिल हो गया है. इसके साथ ही सितंबर माह में कुल 6 बैंकिंग लाइसेंस रद्द किये गये हैं. सेंट्रल बैंक ने लखनऊ के अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को बैंकिंग कारोबार बंद करने का आदेश जारी किया है.
रिजर्व बैंक ने क्या कहा?
आरबीआई ने कहा कि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. बैंक धारा 22 (3) (ए), धारा 22 (3) (बी), धारा 22 (3) (डी) और धारा 22 (3) (ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में भी विफल रहा। यदि यह बैंक अपना कारोबार जारी रखता है तो जनहित पर गहरा असर पड़ेगा। मौजूदा स्थिति में बैंक जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान भी नहीं कर सकता है. 29 सितंबर से बैंकों को जमा स्वीकार करने या जमा चुकाने की भी अनुमति नहीं होगी।
ग्राहक इतना पैसा निकाल सकेंगे
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के नियमों के तहत, प्रत्येक जमाकर्ता केवल 5 लाख रुपये तक की जमा राशि का दावा कर सकता है। आंकड़ों के मुताबिक, 99.53 फीसदी जमाकर्ता पूरी रकम का दावा कर सकते हैं.
इन बैंकों का लाइसेंस भी रद्द
इससे पहले आरबीआई ने नासिक डिस्ट्रिक्ट गिरना को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मल्लिकार्जुन पट्टन पब्लिक बैंक रेगुलर, नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।
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