
x
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उत्तर प्रदेश में एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने यह फैसला ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है. आरबीआई ने यूपी के बिजनौर, नगीना, उत्तर प्रदेश के यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह यूपी का सहकारी बैंक है।
RBI ने क्यों लिया ये फैसला?
भारतीय रिजर्व बैंक ने बिजनौर, नगीना के यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं होने के कारण आरबीआई ने यह फैसला लिया है। इसके लिए बैंक ने सहकारिता आयुक्त एवं निबंधक को ये आदेश दिये हैं. साथ ही आरबीआई की ओर से इसके लिए एक लिक्विडेटर भी नियुक्त किया गया है.
पब्लिक डीलिंग का कोई काम नहीं होगा
यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में 19 जुलाई 2023 से कोई काम नहीं होगा. यह व्यवसाय के लिए बंद है. अब इस बैंक में न तो पैसा जमा किया जा सकेगा और न ही कैश निकाला जा सकेगा। यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 22(3)(ए), 22(3)बी, 22(3)सी, 22(3)(डी) और 22(3ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा। सेंट्रल बैंक ने यह फैसला बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट के चलते लिया है।
ग्राहक कितना पैसा निकाल सकता है?
इस बैंक के ग्राहकों के लिए आरबीआई ने कहा है कि यह बैंक जमाकर्ताओं और ग्राहकों के हित के लिए उपयुक्त नहीं है। ग्राहक की आर्थिक स्थिति के कारण बैंक उसे पूरी रकम नहीं दे सकता। ऐसे मामले में, बैंक के ग्राहक जमाकर्ता नियमों के अनुसार डिपॉजिट एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DIGCS) से 5,00,000 रुपये तक निकाल सकते हैं।
Next Story