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RBI ने रद्द किया इन 2 बैंकों का लाइसेंस

Apurva Srivastav
6 July 2023 6:23 PM GMT
RBI ने रद्द किया इन 2 बैंकों का लाइसेंस
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रिज़र्व बैंक को बैंकर्स का बैंक कहा जाता है। भारत में बैंक शुरू करने की अनुमति केवल रिजर्व बैंक ही देता है। और नियमों की अनदेखी करने पर बैंक बंद भी हो सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए देश के दो राज्यों में दो सहकारी बैंकों को बंद करने का आदेश दिया है। रिजर्व बैंक ने इन बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया है. रिजर्व बैंक के फैसले के बाद अब ये बैंक ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं नहीं दे पाएंगे.
कौन से बैंक बंद रहे
रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में संचालित दो सहकारी बैंकों के बैंक लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। दो अलग-अलग बयानों में, आरबीआई ने कहा कि उसने बुलढाणा स्थित मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और बेंगलुरु स्थित सुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक रेगुलर के बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। बयान के मुताबिक, बुधवार को कारोबार बंद होने के बाद ये दोनों सहकारी बैंक किसी भी तरह का बैंक संबंधी काम नहीं कर पाएंगे. इन सहकारी बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाओं की कमी को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है।
पिछले महीने भी हुई थी बड़ी कार्रवाई
बैंकों के कामकाज में लापरवाही को लेकर रिजर्व बैंक ने पिछले महीने भी सख्त आदेश दिये थे. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जून में निर्देशों का पालन न करने पर जम्मू और कश्मीर बैंक पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.45 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। एक अन्य बयान में केंद्रीय बैंक ने कहा कि एक्सिस बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसमें कहा गया है कि बैंक ने क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि के देर से भुगतान के लिए कुछ खातों में दंडात्मक शुल्क लगाया था, हालांकि ग्राहकों ने नियत तारीख तक अन्य माध्यमों से बकाया का भुगतान कर दिया था। आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है।
आरबीआई के नियमों का पालन न करना इस बैंक को भारी पड़ा
रिजर्व बैंक के नियमों की अनदेखी एक और बैंक पर भारी पड़ गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए द बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पटना पर 60.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दें कि आरबीआई ने बैंकों के रोजमर्रा के कामकाज को लेकर सख्त नियम बनाए हैं और रिजर्व बैंक समय-समय पर देश के निजी, सरकारी और सहकारी बैंकों के कामकाज की समीक्षा करता रहता है। इस बीच पटना के बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की ओर से नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है.
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