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RBI ने पुणे स्थित सेवा विकास सहकारी बैंक का लाइसेंस किया रद्द

Admin Delhi 1
11 Oct 2022 12:34 PM GMT
RBI ने पुणे स्थित सेवा विकास सहकारी बैंक का लाइसेंस किया रद्द
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दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक और बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। इस बार केंद्रीय बैंक ने पुणे स्थित सेवा विकास सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। आरबीआई के 10 अक्टूबर, 2022 को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। ऐसे में आज सोमवार 10 अक्टूबर, 2022 को कारोबार बंद होने से बैंक बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा।

आरबीआई के अनुसार, सेवा विकास सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने के पीछे ये वजह है:

बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है।

बैंक धारा 22(3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है।

बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। यदि बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को और आगे ले जाने की अनुमति दी जाती है तो जनहित पर गलत प्रभाव पड़ेगा।

क्या कहा RBI ने?: RBI ने कहा, "सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को तत्काल प्रभाव से "बैंकिंग" कारोबार बंद करने की अनुमति दी जाती है। जिसमें अन्य बातों के अलावा, जमा स्वीकार करना और जमा राशि का भुगतान करना शामिल है।"

ग्राहकों के पैसों का क्या होगा?: आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट से 5,00,000/- (रुपये पांच लाख मात्र) की सीमा तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। यह नियम गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन है

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