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RBI ने लगाई रोक नए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पर, जाने वजह

Bhumika Sahu
25 Aug 2021 4:44 AM GMT
RBI ने लगाई रोक नए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पर, जाने वजह
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केंद्रीय बैंक ने नई कंपनियों को नए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स बनाने की अनुमति देने और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में नेशनल पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (NPCI) के दबदबे को समाप्त करने वाली योजना को रोक दिया है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ए पेमेंट नेटवर्क प्लान पर रोक लगा दी है. केंद्रीय बैंक ने नई कंपनियों को नए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स (digital payment platforms) बनाने की अनुमति देने और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में नेशनल पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (NPCI) के दबदबे को समाप्त करने वाली योजना को रोक दिया है. इस मामले से जुड़े दो लोगों ने बताया कि रेग्युलेटर ने डेटा सेफ्टी चिंताओं के चलते ये फैसला लिया है.

एमेजॉन (Amazon), गूगल (Google), फेसबुक (Facebook) और टाटा ग्रुप (Tata group) के नेतृत्व में कम से कम छह कंसटोर्यिम ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries Ltd) और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (ICICI Bank Ltd) जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी में न्यू अंब्रेला एंटिटीज (NUEs) लाइसेंस के लिए आवेदन किया. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले साल नए पेमेंट नेटवर्क के लिए EoI आमंत्रित किए थे.
लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और यूनियन बैंक जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के लेंडर्स को वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) द्वारा लाइसेंस लेने से रोक दिया गया था क्योंकि वे एनपीसीआई में शेयरधारक थे.
डिजिटल पेमेंट में 88 फीसदी का उछाल
बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 में डिजिटल पेमेंट 88 फीसदी बढ़कर 43.7 अरब ट्रांजैक्शन हो गए है. FY19 में डिजिटल ट्रांजैक्शन का आंकड़ा 23 अरब था. डिजिटल पेमेंट सिस्टम में तेज ग्रोथ और इस सेक्टर में नई कंपनियों की एंट्री से ट्रांजैक्शन में उछाल आया है.
इसलिए उठाया ये कदम
इस मामले से जुड़े दो लोगों में से एक ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, आरबीआई को लगता है कि विदेशी संस्थाओं से जुड़े डेटा सुरक्षा का मुद्दा एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है. इसलिए, अभी के लिए नए लाइसेंस के साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है.
RBI के इस कदम को शुरू से ही बैंक यूनियनों की आलोचना का सामना करना पड़ा था और न ही सार्वजनिक क्षेत्र के लेंडर्स खुद को बाहर रखे जाने से खुश थे. रॉयटर्स ने जून में बताया था कि ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) स्टाफ फेडरेशन और यूएनआई ग्लोबल यूनियन ने आरबीआई से लाइसेंसिंग प्रक्रिया को खत्म करने और एनपीसीआई को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया.
RBI ने मास्टर कार्ड पर लगाई रोक
बता दें कि पिछले महीने आरबीआई ने मास्टरकार्ड जारी करने पर रोक लगा दी थी. अब बैंक नए या पुराने ग्राहकों को मास्टर डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर पाएंगे. मास्टरकार्ड एक पेमेंट सिस्‍टम ऑपरेटर है, जो पीएसएस अधिनियम (PSS Act) के तहत देश में कार्ड नेटवर्क संचालित करने के लिए अधिकृत है.
आरबीआई की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, कंपनी ने भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण पर आरबीआई के मानदंडों का उल्लंघन किया है. इसलिए RBI ने मास्टरकार्ड पर रोक लगाने का फैसला लिया है. यह रोक पेमेंट सेक्शन 17 और सैटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत लगाई गई है.


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