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NEW DELHIनई दिल्ली: राज्यसभा ने बुधवार को बॉयलर के नियमन, विस्फोटों से जान-माल की सुरक्षा और पंजीकरण में एकरूपता के प्रावधानों वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। बॉयलर विधेयक, 2024, जो सौ साल पुराने बॉयलर अधिनियम, 1923 को निरस्त करने का प्रयास करता है, को उच्च सदन में ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक में बॉयलर के अंदर काम करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा बॉयलर की मरम्मत योग्य और सक्षम व्यक्तियों द्वारा किए जाने के प्रावधान हैं।
वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, यह विधेयक एमएसएमई क्षेत्र सहित बॉयलर उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित करेगा।= क्योंकि इसमें गैर-अपराधीकरण से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। बॉयलर और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सात अपराधों में से, चार प्रमुख अपराधों में आपराधिक दंड बरकरार रखा गया, जिनमें जान और संपत्ति का नुकसान शामिल है।
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Kiran
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