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भारत में रेलवे ने ल‍िया बड़ा फैसला, अब ट्रेन हादसे के पीड़ितों को म‍िलेगा 10 गुना ज्‍यादा मुआवजा, जाने डिटेल

SANTOSI TANDI
22 Sep 2023 12:23 PM GMT
भारत में रेलवे ने ल‍िया बड़ा फैसला, अब ट्रेन हादसे के पीड़ितों को म‍िलेगा 10 गुना ज्‍यादा मुआवजा, जाने डिटेल
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को म‍िलेगा 10 गुना ज्‍यादा मुआवजा, जाने डिटेल
रेल हादसे के पीड़ितों के लिए रेलवे बोर्ड की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है. रेलवे ने ट्रेन दुर्घटना में किसी की मौत या घायल होने पर मिलने वाले मुआवजे की राशि 10 गुना बढ़ा दी है। इससे पहले, मुआवजे की राशि में आखिरी बार 2012 और 2013 में बदलाव किया गया था। रेलवे द्वारा किया गया बदलाव उन लोगों पर भी लागू होगा जो गंभीर और मामूली रूप से घायल हैं। नए बदलाव के साथ, मृत्यु के मामलों में रेलवे द्वारा दी जाने वाली सहायता 50,000 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इसी तरह गंभीर चोटों की स्थिति में दी जाने वाली सहायता राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दी गई है.
नया नियम 18 सितंबर से लागू हो गया है
रेल दुर्घटना में अगर किसी को मामूली चोट आती है तो सहायता राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है. रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, रेलवे दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में जान गंवाने वाले और घायल हुए यात्रियों के परिवारों को दी जाने वाली सहायता राशि की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है. यह भी बताया गया कि सड़क मार्ग से यात्रा करने वालों के लिए सहायता राशि भी बढ़ा दी गई है। यह नियम उन व्यक्तियों पर लागू होगा, जो प्रथम दृष्टया रेलवे की देनदारी के कारण मानवयुक्त समपार पर दुर्घटना का शिकार हुए हैं। रेलवे ने यह नियम 18 सितंबर से लागू कर दिया है.
अब 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी
रेलवे के नए नियमों के मुताबिक, ट्रेन दुर्घटनाओं और मानवयुक्त रेलवे क्रॉसिंग पर मरने वाले यात्रियों के परिवारों को अब 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. इसी तरह अगर कोई यात्री गंभीर रूप से घायल होता है तो उसे 2.5 लाख रुपये मिलेंगे. इसी तरह, मामूली चोट वाले यात्रियों को अब 50,000 रुपये मिलेंगे। पहले यह राशि मरने वालों के लिए 50,000 रुपये, गंभीर रूप से घायलों के लिए 25,000 रुपये और मामूली रूप से घायलों के लिए 5,000 रुपये थी।
रेलवे की ओर से होने वाली किसी भी अप्रिय घटना में आतंकवादी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन डकैती जैसी घटनाएं शामिल हैं। इसी तरह रेल दुर्घटना के मामले में गंभीर रूप से घायल लोगों के 30 दिन से अधिक समय तक अस्पताल में रहने पर अतिरिक्त मुआवजे की घोषणा की गई, कहा गया कि प्रत्येक 10 दिन की अवधि के अंत में या छुट्टी की तारीख पर, जो भी पहले हो, 3,000 रुपये दिए जाएंगे. प्रतिदिन जारी किया जाएगा.
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