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रेलवे बोर्ड ने की मुआवजा राशि में वृद्धि

Khushboo Dhruw
22 Sep 2023 2:19 PM GMT
रेलवे बोर्ड ने की मुआवजा राशि में वृद्धि
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रेल दुर्घटना; रेल दुर्घटना के पीड़ितों के लिए रेलवे बोर्ड की ओर से एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। रेलवे दुर्घटना में अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या घायल हो जाता है तो मिलने वाले मुआवजे को 10 गुना बढ़ा दिया गया है. मुआवजा राशि में इससे पहले वर्ष 2012 और 2013 में बदलाव किया गया था। इसके बाद रेलवे की ओर से इन नियमों में बदलाव किया गया है.
रेलवे के मुताबिक, रेल दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुआवजा राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है. इसके अलावा गंभीर चोट लगने पर 25 हजार रुपये का मुआवजा दिया गया. अब इसे बढ़ाकर ढाई लाख कर दिया गया है.
रेल दुर्घटना में किसी व्यक्ति को मामूली चोट लगने पर मिलने वाले 5,000 रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है. इसकी जानकारी रेलवे विभाग की ओर से दी गई है. इस नियम को रेलवे विभाग ने तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया है.
रेलवे के नए नियम के मुताबिक, अगर ट्रेन और मानवयुक्त रेलवे क्रॉसिंग हादसे में किसी की मौत होती है तो परिजनों को 5 लाख रुपये की मदद दी जाएगी. ऐसे हादसे में अगर कोई गंभीर रूप से घायल होता है तो उसे 2.5 लाख रुपये मिलेंगे. अगर किसी को क्रॉसिंग दुर्घटना में मामूली चोट लगती है तो उसे 50,000 रुपये मिलेंगे।
रेलवे की ओर से यह भी कहा गया है कि मुआवजे का यह लाभ आतंकवादी हमले, हिंसक हमले और ट्रेन में डकैती जैसी घटनाओं को भी कवर करता है। यदि ट्रेन में ऐसी कोई दुर्घटना होती है, तो उसके पीड़ितों को ऊपर बताए अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।
रेलवे विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर ट्रेन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल कोई व्यक्ति 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहता है, तो उसे अतिरिक्त मुआवजा भी मिलेगा. यानी अगर किसी गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 30 दिन से ज्यादा समय तक अस्पताल में रखना पड़ता है तो उसे 30 दिन के बाद 3,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा. यह मुआवजा अगले 10 दिनों तक या मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलने तक दिया जा सकता है।
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