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लोगों के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने के लिए सरकार ने आधार से और PAN को लिंक करना अनिवार्य किया हुआ है
लोगों के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने के लिए सरकार ने आधार (Aadhaar) से और पैन कार्ड (PAN) को लिंक करना अनिवार्य किया हुआ है. मगर कई लोगों ने अभी भी ये काम नहीं किया है. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो जल्द ही अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक करा लें क्योंकि अब इसकी तारीख और नहीं बढ़ाई जाएगी. इतना ही नहीं अब सरकार इस प्रक्रिया को फॉलो न करने वालों से जुर्माना वसूलने की भी तैयारी कर रही है.
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ये आखिरी बार है जब लिंकिंग की तारीख बढ़ाई गई है. इसके बाद जिन्होंने भी अपने आधार से पैन को लिंक नहीं कराया होगा उन्हें 1000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. बता दें कि मार्च में सीबीडीटी ने लिंकिंग की डेट को बढ़ाकर 30 जून कर दिया था. आखिरी वित्त विधेयक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस सिलसिले में संशोधन किया था, उसके तहत आधार नंबर बताने के मामले में डिफॉल्ट करने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया था.
कैसे कराएं आधार को पैन कार्ड से लिंक
आधार को PAN से लिंक कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से की जा सकती है. आप चाहे तो एसएमएस के जरिए भी PAN और आधार को लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको UIDPAN <SPACE>12 अंकों का आधार नंबर><SPACE><10 अंकों का PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा.
ऑनलाइन लिंकिंग की प्रक्रिया
आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं. यहां 'Link Aadhar' पर क्लिक करें. ऐसा करते ही नया पेज खुलेगा. इसमें PAN, आधार नंबर और उसमें मौजूद अपना नाम भरें. अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष लिखा है तो आपको इस विकल्प पर टिक लगाना होगा- 'I have only year of birth in Aadhaar card'. अब कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें. ऐसा करते ही कन्फर्मेशन पेज खुलेगा, जिसमें PAN के आधार से लिंक होने की जानकारी दिखाई देगी.
ऑफलाइन के लिए करें ये काम
ऑफलाइन लिंकिंग के लिए अपको PAN सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाना होगा. यहां फॉर्म 'Annexure-I' भरना होगा और साथ ही PAN कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ कुछ अन्य दस्तावेज की कॉपी लगानी होगी. इस दौरान आपको एक तय शुल्क भी देना होगा. इस प्रक्रिया के जरिए आप अपने आधार से पैन को लिंक कर सकते हैं.
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