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NEW DELHI: नई दिल्ली: क्वांटम म्यूचुअल फंड ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के स्टॉक एक्सचेंजों से डीलिस्टिंग आवेदन को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के पहले के आदेश के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) में अपील दायर की है।नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने 21 अगस्त को एक मौखिक आदेश में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयरों की डीलिस्टिंग के लिए व्यवस्था की योजना को मंजूरी दे दी। साथ ही, इसने अल्पसंख्यक शेयरधारकों क्वांटम म्यूचुअल फंड और मनु ऋषि गुप्ता द्वारा दायर आपत्तियों को भी खारिज कर दिया था।
व्यवस्था की योजना के अनुसार, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयरधारकों को उनके पास मौजूद हर 100 शेयरों के बदले आईसीआईसीआई बैंक के 67 शेयर मिलेंगे।इस योजना को पहले आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के 93.8 प्रतिशत इक्विटी शेयरधारकों ने मंजूरी दी थी। डीलिस्टिंग के बाद, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन जाएगी।
क्वांटम एएमसी के प्रायोजक, क्वांटम एडवाइजर्स के संस्थापक अजीत दयाल ने बुधवार को कहा, "आईसीआईसीआई बैंक द्वारा अपनी सूचीबद्ध सहायक कंपनी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के 25 प्रतिशत शेयरों को शेयर स्वैप के माध्यम से हासिल करने के लिए प्रस्तावित व्यवस्था की योजना कॉर्पोरेट प्रशासन के हर ज्ञात मानदंड का उल्लंघन है"। क्वांटम म्यूचुअल फंड ने इस योजना पर आपत्ति जताई है और एनसीएलटी मुंबई द्वारा जारी 21 अगस्त, 2024 के आदेश के खिलाफ नई दिल्ली में एनसीएलएटी की मुख्य पीठ के समक्ष अपील दायर की है, जिसने फंड की आपत्तियों को खारिज कर दिया और योजना को मंजूरी दे दी।
अप्रैल में, क्वांटम म्यूचुअल फंड ने योजना पर आपत्ति जताने के लिए चार प्रमुख आधार सूचीबद्ध किए - मूल्यांकन पर चिंता, वोट हासिल करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक द्वारा इस्तेमाल किए गए कथित धोखाधड़ी के साधन, स्वतंत्र निदेशकों के हितों का टकराव और डीलिस्टिंग मानदंडों का उल्लंघन।
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Harrison
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