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सिक्योरिटीज़ फ्रॉड मामले में बड़ा फैसला, वी. नटराजन को राहत देने से अदालत ने किया मना
SEBI की स्पेशल कोर्ट ने पिरामिड साइमिरा थिएटर लिमिटेड (PSTL) के डायरेक्टर वी. नटराजन को उस केस से बरी करने से इनकार कर दिया है, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने 2016 में सिक्योरिटीज कानूनों के उल्लंघन के आरोप में दर्ज किया था।
SEBI ने कंपनी और उसके डायरेक्टर्स पर 2007-08 में बढ़ा-चढ़ाकर मुनाफा दिखाने और इन्वेस्टर्स को कंपनी के शेयर खरीदने के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा चलाने की कोशिश की थी।
कंपनी और डायरेक्टर्स पर SEBI के आरोप
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 18 अप्रैल, 2011 के SEBI के आदेश में PSTL और उसके डायरेक्टर्स को गलत जानकारी देने और गुमराह करने वाले बयान देने का दोषी पाया गया था, जिससे इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ।
इस आदेश को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) में चुनौती दी गई थी, जिसने 29 जून, 2011 को अपील खारिज कर दी।
बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए फाइनेंशियल नतीजे
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि PSTL के बिना ऑडिट किए गए तिमाही फाइनेंशियल नतीजों में 30 जून, 2007 को खत्म हुई तिमाही के लिए रेवेन्यू में पिछली तिमाही की तुलना में भारी बढ़ोतरी दिखाई गई थी।
यह बढ़ोतरी का ट्रेंड 30 सितंबर, 2008 को खत्म हुई तिमाही तक जारी रहा।
SEBI का दावा है कि पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पी.एस. स्वामीनाथन ने 2007-08 के लिए ऐसे फाइनेंशियल नतीजे जारी किए जिनमें कंपनी की बहुत अच्छी तस्वीर पेश करने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर आंकड़े और मुनाफा दिखाया गया था।
नटराजन ने इस्तीफे का हवाला दिया
नटराजन ने तर्क दिया कि शिकायत में यह नहीं दिखाया गया कि वह कंपनी के कामकाज के प्रभारी या जिम्मेदार थे।
उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा फाइनेंशियल नतीजों को मंजूरी देने से पहले ही उन्होंने डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था।
कोर्ट ने बरी करने की अर्जी खारिज की
इस अर्जी का विरोध करते हुए SEBI की वकील अनुभा रस्तोगी ने तर्क दिया कि नटराजन ने अपने शेयर स्वामीनाथन को बेचे थे, जिन्होंने बाद में उन्हें गिरवी रख दिया था।
कोर्ट ने नटराजन की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि उन पर डायरेक्टर के तौर पर उनके अपने कामों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है, न कि 'विकेरियस लायबिलिटी' (किसी और के काम के लिए जिम्मेदारी) के आधार पर।
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