Business व्यापर : संपत्ति खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें ग्रेटर मुंबई में कहीं से भी संपत्ति का पंजीकरण कराने की अधिकारिता संबंधी सीमाएं हटा दी गई हैं। इसके अनुसार, अब ग्रेटर मुंबई के लिए एक ही अधिकारिता होगी। सरकार के इस कदम का उद्देश्य संपत्ति खरीदारों को ग्रेटर मुंबई में कहीं भी नजदीकी उप-पंजीयक कार्यालय में जाकर अपनी संपत्ति पंजीकृत कराने का विकल्प देना है। राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "ग्रेटर मुंबई में मुंबई शहर, अंधेरी, बोरीवली और कुर्ला सहित चार तालुका हैं। पहले, अगर दक्षिण मुंबई का कोई निवासी उत्तर मुंबई के बोरीवली में संपत्ति खरीदना चाहता था, तो उसे पंजीकरण के लिए वहां जाना पड़ता था। हालांकि, गुरुवार की अधिसूचना के माध्यम से अधिकारिता संबंधी सीमाएं हटा दिए जाने के बाद, दक्षिण मुंबई के किसी संपत्ति खरीदार को बोरीवली जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह अब दक्षिण मुंबई में ही अपनी संपत्ति पंजीकृत करा सकता है।" उन्होंने कहा कि हर साल चारों तालुकों में 1,50,000 संपत्तियों का पंजीकरण होता है और अधिकार क्षेत्र की सीमाएं हटाए जाने से सरकार को उम्मीद है कि संपत्ति पंजीकरण में बढ़ोतरी होगी।