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PPF और सुकन्या समृद्धि खाते 30 सितंबर तक हो सकते हैं फ्रीज
Apurva Srivastav
17 Sep 2023 4:20 PM GMT
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पीपीएफ : सितंबर खत्म होने में अब सिर्फ दो हफ्ते ही बचे हैं. इसी माह वित्तीय वर्ष के छह माह भी पूरे हो रहे हैं। यही वजह है कि कई वित्तीय कार्यों और बदलावों की समयसीमा 30 सितंबर को खत्म हो रही है. अगर आप इन कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाए तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहां हम आपको इनके बारे में विस्तार से बता रहे हैं.
छोटी योजनाओं का आधार
पीपीएफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। उन्हें 30 सितंबर, 2023 तक पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर अपना आधार जमा करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनका निवेश फ्रीज कर दिया जाएगा। आधार देने पर ही निवेश पर रोक नहीं लगेगी. वित्त मंत्रालय ने पीपीएफ, एनएससी और अन्य बचत योजनाओं के लिए आधार और पैन अनिवार्य कर दिया है। मौजूदा निवेशकों के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है. मंत्रालय ने इस संबंध में 31 मार्च, 2023 को एक अधिसूचना जारी की थी। इसके अनुसार, अगर कोई खाता चला रहा है और उसने लेखा कार्यालय में आधार नंबर जमा नहीं किया है, तो उसे छह महीने के भीतर ऐसा करना होगा। छह महीने की अवधि 30 सितंबर, 2023 को समाप्त हो रही है।
एसबीआई वीकेयर
वरिष्ठ नागरिकों के लिए एसबीआई द्वारा शुरू की गई वीकेयर स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम की समय सीमा 30 सितंबर को खत्म हो रही है। इस योजना में केवल वरिष्ठ नागरिक ही भाग ले सकते हैं। इसमें उन्हें एफडी पर 7.5 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है जो आम लोगों से 100 बेसिस प्वाइंट ज्यादा है. यह लाभ नई जमा और परिपक्व जमा के नवीनीकरण पर दिया जा रहा है।
आईडीबीआई अमृत महोत्सव एफडी
आईडीबीआई बैंक की एफडी में निवेश की समयसीमा भी 30 सितंबर को खत्म हो रही है. अमृत महोत्सव एफडी योजना के तहत बैंक 375 दिनों की अवधि पर 7.10 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.60 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है. साथ ही इस योजना के तहत 444 दिनों की अवधि के लिए आम लोगों को 7.15 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को 7.65 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है.
डीमैट, एमएफ नामांकन
बाजार नियामक सेबी ने डीमैट खाताधारकों के लिए नामांकन करने या नामांकन से बाहर निकलने की समय सीमा 30 सितंबर निर्धारित की है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके म्यूचुअल फंड फोलियो को डेबिट के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा. म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नामांकित विवरण जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2023 है। सेबी ने 28 मार्च, 2023 को इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया था।
2000 रुपये का नोट
आरबीआई ने 19 मई को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी. उपभोक्ताओं को 30 सितंबर तक इन नोटों को बैंकों में जमा करने या वहां बदलने की सुविधा दी गई है. अगर आपके पास 2000 रुपये का नोट पड़ा है तो आप उसे 30 सितंबर तक बैंक में जमा करा सकते हैं या बदलवा सकते हैं. आरबीआई का कहना है कि 2000 रुपये के ज्यादातर नोट वापस आ गए हैं.
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