बिजनेस: केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि स्मार्ट मीटर और वेल्डिंग रॉड की गुणवत्ता के लिए नियम जारी किए गए हैं. इससे देश में खराब गुणवत्ता वाले मीटरों का आयात कम हो जाएगा। इस संबंध में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की ओर से 14 जुलाई को अधिसूचना जारी की जा चुकी है. नए नियम के मुताबिक, ऐसे उत्पाद का निर्माण, बिक्री और आयात नहीं किया जा सकेगा, जिन पर BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का मार्क न हो. इसके साथ ही बिना बीआईएस मार्क वाले उत्पादों की बिक्री बंद कर दी जाएगी। नए नियम आने के बाद बीआईएस एक्ट 2016 के तहत बिना बीआईएस मार्क वाले उत्पादों का निर्माण, बिक्री और भंडारण प्रतिबंधित होगा। अगर कोई ऐसा करता है तो बीआईएस एक्ट के तहत पहली बार में दो लाख का जुर्माना लग सकता है। रुपये या दो साल तक की जेल की सजा। दूसरी बार पकड़े जाने पर कम से कम 5 लाख रुपये या सामान की कीमत का 10 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है.की गुणवत्ता के लिए नियम जारी किए गए हैं. इससे देश में खराब गुणवत्ता वाले मीटरों का आयात कम हो जाएगा। इस संबंध में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की ओर से 14 जुलाई को अधिसूचना जारी की जा चुकी है. नए नियम के मुताबिक, ऐसे उत्पाद का निर्माण, बिक्री और आयात नहीं किया जा सकेगा, जिन पर BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का मार्क न हो. इसके साथ ही बिना बीआईएस मार्क वाले उत्पादों की बिक्री बंद कर दी जाएगी। नए नियम आने के बाद बीआईएस एक्ट 2016 के तहत बिना बीआईएस मार्क वाले उत्पादों का निर्माण, बिक्री और भंडारण प्रतिबंधित होगा। अगर कोई ऐसा करता है तो बीआईएस एक्ट के तहत पहली बार में दो लाख का जुर्माना लग सकता है। रुपये या दो साल तक की जेल की सजा। दूसरी बार पकड़े जाने पर कम से कम 5 लाख रुपये या सामान की कीमत का 10 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है.