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PM श्रम योगी मानधन स्कीम के 3 साल पूरे, 55 रुपये जमा कर हर महीने पाएं 3 हजार

Bhumika Sahu
6 March 2022 5:33 AM GMT
PM श्रम योगी मानधन स्कीम के 3 साल पूरे, 55 रुपये जमा कर हर महीने पाएं 3 हजार
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रेहड़ी-पटरी वालों, मिड-डे मील वर्कर्स, हेड लोडर और इसी तरह के अन्य काम करने वाले, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या इससे कम है, इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Maan Dhan Scheme) के तीन साल पूरे हो गए हैं. सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए यह स्कीम शुरू की थी. रेहड़ी-पटरी वालों, मिड-डे मील वर्कर्स, हेड लोडर और इसी तरह के अन्य आकस्मिक काम करने वाले, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या इससे कम है और जो 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के हैं, इस योजना की सदस्यता ले सकते हैं. इसमें महज 55 रुपए के निवेश से आप 3 हजार रुपए तक हर महीने पेंशन पा सकते हैं. पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम से अभी तक 46 लाख से अधिक जुड़ चुके हैं.

अगर कोई भी व्यक्ति पीएम श्रम योगी मानधन योजना का फायदा लेना चाहता है, तो वो सरकारी जन सेवा केंद्र में जाकर अपना PM-SYM खाता खुलवा सकता है. इसके लिए आवेदक के पास आधार कार्ड और बैंक पासबुक जैसे जरूरी दस्तावेज होने चाहिए. खाता खुल जाने के बाद आवेदक के लिए श्रम योगी कार्ड (Shram Yogi Card) भी जारी किया जाता है. मानधन योजना में आवेदक 55 रुपए से 200 रुपए के बीच हर महीने जमा कर सकता है.
कौन उठा सकता है इस स्कीम का फायदा
घरों के काम करने वाली मेड, ड्राइवर, प्लंबर, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी और खेतिहर मजदूर इसका फायदा ले सकते हैं. उम्र के हिसाब से प्रीमियम 55 रुपये से 200 रुपये तक होगा. इतना ही पैसा सरकार देगी.
क्या है इस योजना का फायदा
अगर कोई असंगठित कामगार योजना के लिए सदस्यता लेता है और उसने 60 वर्ष की उम्र तकनियमित अंशदान का भुगतान किया है तो उसे हर महीने न्यूनतम 3,000 रुपये तक पेंशन मिलेगी. उसकी मृत्यु के बाद पति या पत्नी को मासिक पारिवारिक पेंशन मिलेगी जो पेंशन का 50 फीसदी है.
कौन इस योजना में शामिल होने के हकदार नहीं हैं?
योजना के तहत कोई भी कार्यकर्ता जो किसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आता है जैसे कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और इनकम टैक्सपेयर्स, इस योजना में शामिल होने के हकदार नहीं हैं.
इस योजना में शामिल होने की प्रक्रिया क्या होगी?
इस योजना के तहत, ग्राहक निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जा सकते हैं और आधार संख्या और बचत बैंक खाते/जन-धन का उपयोग करके सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर पीएम-एसवाईएम के लिए नामांकन करा सकते हैं.


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