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पैन कार्ड में बदल सकते हैं फोटो, बहुत आसान है प्रक्रिया
jantaserishta.com
6 Feb 2021 5:42 AM GMT
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नई दिल्ली. भारत में आजकल पैन कार्ड (PAN Card) सभी के लिए एक जरूरी डॉक्युमेंट है. अगर आपको लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने हैं तो पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है. परमानेंट अकांउट नंबर (Permanent Account number) एक 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड है, जो किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल हिस्ट्री का पूरा रिकॉर्ड रखता है. बता दें कि इस कार्ड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है. यह एक पहचान दस्तावेज के रूप में भी उपयोगी है. ऐसे में अगर आपके पैन कार्ड में फोटो में कोई गड़बड़ी है तो आप उसे बदलवा सकते हैं.
PAN Card में फोटो चेंज करवाने के लिए अपनाएं ये तरीका
>> सबसे पहले NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
>> उसके बाद Application Type ऑप्शन पर क्लिक कर Changes or correction in existing PAN Data ऑप्शन सिलेक्ट करें.
>> अब कैटेगरी मेनू से Individual ऑप्शन को सिलेक्ट करें
>> इसके बाद सभी जरूरी जानकारी भर कर सब्मिट पर क्लिक करें.
>> अब पैन एप्लीकेशन पर ही आगे बढ़ें और KYC का ऑप्शन चुनें.
>> उसके बाद Photo Mismatch और 'Signature Mismatch का एक ऑप्शन नजर आएगा.
>> यहां आप फोटो बदलने के लिए Photo Mismatch ऑप्शन पर क्लिक करें.
>> अब माता-पिता की जानकारी भरने के बाद Next बटन पर क्लिक करें.
>> सभी जानकारी भरने के बाद आवेदक पहचान प्रमाणपत्र, एड्रेस प्रूफ और डेथ ऑफ बर्थ प्रूफ को अटैच करें.
>> इसके बाद Declaration पर टिक कर Submit बटन पर क्लिक कर दें.
>> फोटोग्राफ और सिग्नेचर में बदलाव करने के लिए आवेदन शुल्क भारत के लिए 101 रुपये (जीएसटी सहित) और भारत से बाहर के पते के लिए 1011 रुपये (जीएसटी सहित) है.
>> पूरी प्रक्रिया के बाद एक 15 अंकों की पावती मिलेगी.
>> एप्लीकेशन के प्रिंटआउट को इनकम टैक्स पैन सर्विस यूनिट को भेज दें.
>> पावती नंबर से एप्लीकेशन को ट्रैक किया जा सकता है.
बनवा सकते हैं इंस्टैंट पैन कार्ड
Income Tax Department के मुताबिक इंस्टैंट पैन सुविधा के तहत आधार कार्ड के जरिए एक ई-पैन कार्ड जारी होने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है. इस सुविधा के तहत अब तक लगभग 7 लाख पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं.
पैन कार्ड बनवाने के लिए चाहिए होंगे ये डॉक्युमेंट
पैन कार्ड को बनवाने के लिए व्यक्ति के पास पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और जन्मतिथि का प्रूफ होना आवश्यक है. इन पहचान पत्र में आपको कई विकल्प दिए जाएंगे. आप इन प्रूफ्स के लिए किसी को चुन सकते हैं.
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