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फ़िलिप्स ने चीनी स्मार्टफ़ोन कंपनी Xiaomi पर पेटेंट उल्लंघन करने का आरोप लगाया है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क| फ़िलिप्स (Philips) ने चीनी स्मार्टफ़ोन कंपनी Xiaomi पर पेटेंट उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. फ़िलिप्स इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट भी जा रही है.
फ़िलिप्स ने इस चीनी कंपनी पर मुक़दमा भी किया है और आरोप लगाया है कि कंपनी ने फ़िलिप्स के पेटेंट उल्लंघन कर लिए हैं.
फ़िलिप्स (Philips) ने दिल्ली हाई कोर्ट से उन सभी चीनी स्मार्टफोन्स की बिक्री पर रोक लगाने की गुहार लगाई है जो फ़िलिप्स के पेटेंट का उल्लंघन कर रहे हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक़ फ़िलिप्स का ये पेटेंट UMTS इनहैंसमेंट (HSPA, HSPA+) से जुड़ा है. फ़िलिप्स ने कोर्ट से माँग की है कि Xiaomi के उन स्मार्टफोन्स के इंपोर्ट पर भी रोक लगना चाहिए जिनमें पेटेंट का उल्लंघन हो रहा है.
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फ़िलिप्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये दलील दी है कि चूँकि Xiaomi ने पेटेंट उल्लंघन किया है, इसलिए कोर्ट Xiaomi से उन स्मार्टफोन्स का निर्माण, ऐसेंब्लिंग, इंपोर्ट, सेल और थर्ड पार्टी वेबसाइट के जरिए सेल पर रोक लगाने का आदेश पारित करे.
फिलिप्स ने निषेधाज्ञा का एक अंतर-अंतरिम आदेश देने की भी मांग की, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स को प्रत्येक भारतीय बंदरगाह में कस्टम अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए निर्देशित करता है, ताकि उन Xiaomi हैंडसेट के इंपोर्ट पर रोक लगे जो कंपनी के पेटेंट का उल्लंघन कर रहे हैं.
फ़िलिप्स ने ये भी कहा है कि Xiaomi अगर आगे भी अपने डिवाइस या किसी भी मॉडल में यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्यूनिकेशन सर्विस यानी UTMS इनहैंसमेंट (HSPA, HSPA+) और LTE टेक्नोलॉजी यूज करेगा तो कंपनी कोर्ट जाएगी. क्योंकि ये फ़िलिप्स के पेटेंट का उल्लंघन होगा.
ग़ौरतलब है कि 27 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने Xiaomi और दूसरे डिफेंडेंट्स को अपने भारतीय बैंक अकाउंट में 1,000 करोड़ रुपये मेंटेन रखने का आदेश भी दिया है.
ख़बर लिखे जाने तक Xiaomi का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है. हमने Xiaomi से इस बारे में पूछा है. स्टेटमेंट आते ही हम आपको अपडेट करेंगे.
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