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स्टेप बाय स्टेप समझें पूरा प्रोसेस
6 करोड़ EPFO के सदस्यों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब पीएफ अकाउंट से निकासी पर आपके खाते में 3 दिन में पैसा आ जाएगा। कोरोना को देखते हुए ईपीएफओ की तरफ ने अपने सब्स्क्राइबर को प्रोविडेंट फंड से एडवांस पैसा निकालने की अनुमति दे दी है। इसके तहत सदस्यों को तीन महीने का मूल वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) या उनके भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, निकालने की अनुमति दी गई है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने अंशधारकों की मदद करने के लिए ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को दूसरी बार कोविड-19 अग्रिम लेने की इजाजत दी है, जिसे वापस नहीं करना होगा।
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कोरोना के दौरान सदस्यों की वित्तीय जरूरत को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत विशेष निकासी का प्रावधान मार्च 2020 में किया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पिछले साल की शुरुआत में अपने सदस्यों को महामारी के कारण आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा निकालने की अनुमति दी थी।
अभी कुछ दिन पहले सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने वाले निकाय ईपीएफओ ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर अपने पांच करोड़ से अधिक अंशधारकों को राहत देने के इरादे से पीएफ खाते से दूसरी बार पैसा निकालने की अनुमति दी है।
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ऑनलाइन पैसा निकालने का प्रोसेस
1- EPFO पर लाॅगइन करें।
2- Online Service पर Claim (फाॅर्म-31, 19 और 10C) ऑप्शन सिलेक्ट करें।
3- मेंमबर का डिटेल्स स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको अपने खाते का आखिरी चार डिजिट लिखना होगा और फिर Verify पर क्लिक करना होगा।
4- नियम शर्तें मानने के बाद Proceed Online Claim पर क्लिक करना होगा।
5- इसके बाद आपको पीएफ एडवांस (Form 31) सिलेक्ट करना होगा। जहां आपको अपना कारण बताना होगा कि आप एडवांस पैसा क्यों निकाल रहे हैं।
6- कारण स्पष्ट करने के बाद अमाउंट और पूरा एड्रेस मांगा जाएगा। सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद अपना फाॅर्म सब्मिट करें।
7- सब कुछ भरने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी भरने के बाद आपका क्लेम सब्मिट हो जाएगा।
8- नियोक्ता के अप्रूवल के बाद आपके खाते में पैसा आ जाएगा और आप उसे आसानी से निकाल पाएंगे।
रिटायरमेंट समूह ऑटो क्लेम सेटेलमेंट प्रोसेस के कारण प्रक्रिया पहले से काफी तेज हो गई है। जिन्होंने अपना KYC डाॅक्यूमेंट EPFO की वेबसाइट पर अपडेट किया है वही पैसा इसके लिए योग्य रहेंगे। श्रम मंत्रालय के अनुसार ऑटो सेटेलमेंट के कारण अब तीन दिन में ही क्लेम सेटेलमेंट किया जा सकता है।
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