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पेट्रोल-डीजल अभी GST के दायरे में नहीं आएंगे, बायोडीजल पर लगेगा 5 प्रतिशत कर: निर्मला सीतारमण

Renuka Sahu
18 Sep 2021 12:53 AM GMT
पेट्रोल-डीजल अभी GST के दायरे में नहीं आएंगे, बायोडीजल पर लगेगा 5 प्रतिशत कर: निर्मला सीतारमण
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फाइल फोटो 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि माल एवं वस्तु सेवा कर परिषद ने पेट्रोल और डीजल को फिलहाल जीएसटी के दायरे में नहीं लाने का निर्णय किया है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि माल एवं वस्तु सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने पेट्रोल और डीजल को फिलहाल जीएसटी के दायरे में नहीं लाने का निर्णय किया है. जीएसटी परिषद की यहां हुई 45वीं बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने यह भी कहा कि डीजल में मिलाए जाने वाले बायोडीजल पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है. सीतारमण ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जीएसटी, जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, 'जीएसटी परिषद का मानना है कि यह समय पेट्रोलियम पदार्थों को माल एवं सेवा कर के दायरे में लाने का नहीं है.'

उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने कोविड उपचार में उपयोग होने वाली दवाओं पर लागू रियायती जीएसटी दरों का समय 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है. परिषद ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं पर कर दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का भी निर्णय किया है. इसके अलावा, माल ढुलाई वाहनों के परिचालन के लिए राज्यों द्वारा वसूले जाने वाले राष्ट्रीय परमिट शुल्क से छूट देने का फैसला किया गया है.
स्विगी और जोमैटो जैसे ऐप पर लगा जीएसटी
सीतारमण ने कहा कि परिषद ने जूता-चप्पल और कपड़ों पर एक जनवरी, 2022 से उल्टा शुल्क ढांचे (कच्चे माल पर कम और तैयार माल पर अधिक शुल्क) को ठीक करने को लेकर सहमति जताई है. उन्होंने कहा कि कलम पर 18 प्रतिशत की एकल दर से जीएसटी जबकि विशिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर 12 प्रतिशत माल एवं सेवा कर लगाने का निर्णय किया गया है. परिष्द द्वारा लिए गए एक अन्य फैसले में कहा गया है कि स्विगी और जोमैटो जैसी ई-वाणिज्य इकाइयां उनके जरिए आपूर्ति की जाने वाली रेस्तरां सेवा पर जीएसटी का भुगतान करेंगी, यह कर डिलिवरी बिंदु पर वसूला जाएगा.
कुछ चिकित्सा उपकरण पर रियायती कर की व्यवस्था 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगी. इसके अलावा, परिषद ने कैंसर उपचार से संबंधित दवाओं और पोषक तत्वों से युक्त चावल केरनेल पर जीएसटी 18 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत कर दिया. जोल्गेन्स्मा और विलटेप्सो जैसी मांसपेशियों के उत्तकों के क्षरण (स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी) में उपयोगी दवाओं पर जीएसटी से छूट दी गई है, जिस पर करोड़ों रुपये की लागत आती है.
20 महीने बाद हुई जीएसटी परिषद की पिजिकल मीटिंग
वित्त मंत्री ने कहा कि पट्टे वाले विमानों को आई-जीएसटी (एकीकृत जीएसटी) से छूट दी गई है. परिषद ने सभी प्रकार के पेन (कलम) पर 18 प्रतिशत की एकल दर से जीएसटी जबकि विशिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर 12 प्रतिशत माल एवं सेवा कर लगाने का निर्णय किया गया है.
सीतारमण ने कहा कि परिषद ने जूता-चप्पल और कपड़ों पर एक जनवरी, 2022 से उल्टा शुल्क ढांचे (कच्चे माल पर कम और तैयार माल पर अधिक शुल्क) को ठीक करने को लेकर सहमति जताई है. कोविड-19 महामारी के बाद आमने-सामने बैठकर हो रही यह परिषद की पहली बैठक है. इस तरह की आखिरी बैठक 20 महीने पहले 18 दिसंबर 2019 को हुई थी. उसके बाद से परिषद की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही हो रही थी.


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