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ट्विटर को अपने वैधानिक और कार्यकारी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए.
सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के कथित गैर-अनुपालन के लिए ट्विटर इंडिया के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है.
याचिका में भारत संघ को बिना किसी देरी के सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल आचार संहिता) नियम 2021 के नियम 4 के तहत निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए ट्विटर इंडिया और ट्विटर इंक को आवश्यक निर्देश पारित करने का निर्देश देने की मांग की गई है.
The plea seeks direction to the Union of India to pass necessary instruction to Twitter India and Twitter Inc to appoint Resident Grievance Officer under Rule 4 of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Ethics Code) Rules 2021 without any delay
— ANI (@ANI) May 28, 2021
याचिका में आगे कहा गया है कि नियमों के तहत "महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ" के रूप में, ट्विटर को अपने वैधानिक और कार्यकारी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए.
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