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Mumbai मुंबई : मुंबई पुलिस ने बांद्रा टर्मिनस के पास अवैध रूप से भेड़ों की लड़ाई आयोजित करने वाले दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पशु कल्याण संगठन द्वारा यह तर्क दिए जाने के बाद कि जानवरों को आरोपी मालिकों को वापस नहीं किया जाना चाहिए, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों भेड़ों की अंतरिम हिरासत पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया को दे दी।
31 जुलाई को, पेटा इंडिया को एक महिला की शिकायत मिली, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दो लोगों ने बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन के पास धक्का मस्जिद के पास अवैध रूप से भेड़ों की लड़ाई आयोजित की थी। शिकायतकर्ता से प्राप्त वीडियो के आधार पर, पशु कल्याण संगठन ने निर्मल नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसने भारतीय न्याय संहिता और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। दो दिनों के भीतर, पुलिस ने जानवरों के मालिक का पता लगा लिया और लड़ाई में इस्तेमाल किए गए दोनों भेड़ों को जब्त कर लिया। इसके बाद, जानवरों को चिकित्सा परीक्षण, पशु चिकित्सा देखभाल और अंतरिम हिरासत पर अदालत के फैसले तक सुरक्षित रखने के लिए परेल स्थित बाई साकारबाई दिनशॉ पेटिट हॉस्पिटल फॉर एनिमल्स ले जाया गया।
प्राथमिकी और ज़ब्ती के बाद, पेटा इंडिया ने जानवरों की अंतरिम हिरासत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। 26 अगस्त को, बांद्रा स्थित 32वें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने पेटा इंडिया को दोनों मेढ़ों की अंतरिम हिरासत प्रदान की। अधिवक्ता जय गुप्ता ने पेटा इंडिया के इस तर्क के समर्थन में विस्तृत दलीलें दीं कि मेढ़ों को पुनर्वास के लिए किसी प्रतिष्ठित पशु अभयारण्य में भेजा जाना चाहिए, न कि आरोपी मालिकों को लौटाया जाना चाहिए, क्योंकि वे उनके साथ फिर से दुर्व्यवहार कर सकते हैं। संगठन ने आरोपी मालिकों से देखभाल और रखरखाव लागत के साथ 3,600 रुपये का मासिक मुआवजा भी मांगा था, जिसे अदालत ने मंज़ूर नहीं किया क्योंकि दोनों आरोपी मालिक सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए।
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