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केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कई नई योजनाओं को मंजूरी दी जाती है। अब यूपी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. योगी सरकार ने आज मंत्रिपरिषद में एक और योजना को मंजूरी दे दी है. राज्य के छोटे उद्यमियों को राहत देते हुए उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने बुधवार को ”मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना” को मंजूरी दे दी।
योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने संवाददाताओं को बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए ‘मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना’ शुरू की गई है. स्वीकृत किया गया.
5 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं
उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से अपरिहार्य परिस्थितियों में सूक्ष्म उद्यमियों को सहायता प्रदान की जा सकेगी। इसके तहत पात्र उद्यमी की मृत्यु या विकलांगता पर पांच लाख रुपये तक का दावा किया जा सकता है।
रजिस्ट्रेशन करना होगा
खन्ना ने कहा कि राज्य में स्थापित कुल एमएसएमई इकाइयों में से लगभग 15 प्रतिशत इकाइयां ही उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर औपचारिक रूप से पंजीकृत हैं और 85 प्रतिशत इकाइयां अनौपचारिक रूप से काम कर रही हैं। उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य न होने के कारण इन इकाइयों का डेटा औपचारिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
सूक्ष्म उद्यमियों को राहत देने का फैसला
उन्होंने कहा कि परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के आर्थिक योगदान का वास्तविक रूप से पता नहीं चल पाता है. इसके अलावा नीति निर्माण में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके चलते योगी सरकार ने सूक्ष्म उद्यमियों को राहत देने का फैसला किया है.
18 से 60 साल तक के लोग आवेदन कर सकते हैं
मंत्री ने कहा कि 18 से 60 वर्ष की आयु के सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसमें ऐसे सूक्ष्म उद्यमियों को शामिल किया जाएगा जो जीएसटी विभाग द्वारा संचालित व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं।
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