लोग country के बाहर रहते हैं फिर लंबे समय के बाद वे वापस वो कहलाते है:-
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Business: बिजनेस: एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा कि स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स को हटाना लंबे समय से लंबित मुद्दा था, क्योंकि यह कर देश में आने वाले निवेश पर लगाया जाता था और इस तरह के विदेशी निवेश पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि इस फैसले से विदेशी निवेश आकर्षित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत Strong करने में मदद मिलेगी, जो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। सिंह ने पीटीआई से कहा, "इसलिए यह व्यापार करने में आसानी का मुद्दा होने के साथ-साथ कर का मुद्दा भी था। आखिरकार, यह आय पर नहीं बल्कि निवेश पर कर था और निवेश पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए, यही मूल विचार है।" स्टार्टअप को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने मंगलवार को सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स हटाने की घोषणा की। एंजल टैक्स (30 प्रतिशत से अधिक की दर से आयकर) से तात्पर्य उस आयकर से है, जिसे सरकार गैर-सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्टअप द्वारा जुटाए गए धन पर लगाती है, यदि उनका मूल्यांकन कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक है। इस निर्णय से विवाद और मुकदमेबाजी में भी कमी आएगी, जिससे कर निश्चितता और नीति स्थिरता आएगी।
इसके अलावा, यह कर निर्धारण और मुकदमेबाजी में उलझी मांग को भी कम करेगा। इस तर्क को और स्पष्ट करते हुए सचिव ने कहा कि निवेशक संभावित नए नवाचार पर निवेश करता है और यह कर उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। उस कर के कारण, भारत में एक “वास्तव में अच्छा” विचार समर्थित नहीं हो रहा था और यह लोगों को विदेश भागने और अपना पैसा लाने के लिए मजबूर कर रहा था। उन्होंने कहा, “वास्तव में यह भारत में एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) को कम करता है और यह एक ऐसी प्रणाली भी बनाता है लोग देश के बाहर रहते हैं फिर लंबे समय के बाद वे वापस अंततः ऐसे निवेशों में मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दों के बारे में कर अधिकारियों की चिंता और निवेशक केवल स्टार्टअप के विचार पर प्रीमियम क्यों देते हैं, इस पर सचिव ने कहा कि उन मामलों को पहले से मौजूद अन्य कानूनों के माध्यम से संभाला जा सकता है।
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