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इस स्कीम के अंतर्गत पेंशन के हकदार हो सकते हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अनअर्गनाइज्ड सेक्टर के कम इनकम वाले लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा के लिए मोदी सरकार की एक खास स्कीम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है. यह एक वॉलेंटरी और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है. इस स्कीम के जरिए अबतक 45 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं. 18 साल से 40 साल की उम्र का कोई भी भारतीय इस स्कीम का फायदा उठा सकता हैं. इसमें 60 साल की उम्र के बाद व्यक्ति को आजीवन 3000 रुपये पेंशन मिलती रहेगी. इस स्कीम की एक खास बात यह है कि जन धन अकाउंट होल्डर (Jan Dhan Accountholder) भी इस स्कीम के अंतर्गत पेंशन के हकदार हो सकते हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगा फायदा
इस स्कीम के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे ज्यादातर घर पर काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर को इसका फायदा मिलता है. इसके अलावा खेती से जुड़े मजदूर, कंस्ट्रक्शन मजदूर, बीड़ी मजदूर या श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिकों को भी इसका फायदा मिलता है. इस स्कीम का फायदा उन श्रमिकों को मिलता है जिनकी मंथली इनकम 15 हजार रुपये से ज्यादा नहीं है.
इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये यानी 36,000 रुपये सालाना की पेंशन मिलेगी. जिनका ईपीएफओ, एनपीएस या ईएसआईसी के मेम्बर हैं, वे इस इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं. इसके लिए अगर कोई इनकम टैक्स देता है, तो भी वह इस योजना के लिए योग्य नहीं है.
इतना करना होगा निवेश
स्कीम के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति की उम्र 18 साल है, तो उसे प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में 60 साल की उम्र तक हर महीने 55 रुपये जमा कराने होंगे. अगर कोई 29 साल का है तो उसे योजना में पेंशन पाने के लिए 60 साल की उम्र तक हर महीने 100 रुपये जमा कराने होंगे. अगर कोई कर्मचारी 40 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है तो उसे हर महीने 200 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना होगा. इसमें एक खास बात यह है कि जितना कंट्रीब्यूशन अकाउंट होलडर का होगा, सरकार भी अपनी ओर से उतना ही कंट्रीब्यूशन करेगी.
इन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत
पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लिए केवल दो डॉक्युमेंट आधार कार्ड और सेविंग्स अकाउंट/जनधन अकाउंट (IFSC कोड के साथ) की जरूरत पड़ती है. यानी अगर आपके जनधन खाता है तो भी आप स्कीम से जुड़ सकते हैं. इसके लिए आपको अलग से सेविंग्स अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा आपको अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज कराना होगा.
ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन
- प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए पास के CSC सेंटर पर जाना होगा.
- वहां आधार कार्ड और सेविंग्स अकाउंट या जनधन अकाउंट जो भी है, उसकी जानकारी IFSC कोड के साथ देनी होगी. प्रूफ के तौर पर पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंटट दिखा सकते हैं.
- अकाउंट खोलते समय ही नॉमिनी भी दर्ज करा सकते हैं.
- एक बार आपकी डिटेल कंप्यूटर में दर्ज होने के बाद मंथली कांट्रीब्यूशन की जानकारी खुद मिल जाएगी.
- इसके बाद आपको अपना शुरुआती योगदान कैश के रूप में देना होगा.
- इसके बाद आपका खाता खुल जाएगा और श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा.
- आप इस योजना की जानकारी 1800 267 6888 टोल फ्री नंबर पर ले सकते हैं.
ये नियम जानना है जरूरी
अगर किसी वजह से आप अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते हैं तो ब्याज के साथ बकाया राशि का भुगतान करना होता है. जिसके बाद उसका कंट्रीब्यूशन रेग्युलर शुरू होगा. अगर सब्सक्राइबर जुड़ने की तारीख से 10 साल के अंदर स्कीम से पैसा निकालना चाहता है, तो सिर्फ उसके हिस्से का कंट्रीब्यूशन सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दर पर लौटाया जाएगा.
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