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273 करोड़ GST जुर्माने पर पतंजलि की याचिका हाईकोर्ट से खारिज

Kiran
4 Jun 2025 11:56 AM IST
273 करोड़ GST जुर्माने पर पतंजलि की याचिका हाईकोर्ट से खारिज
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Allahabad इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की 273.50 करोड़ रुपये के जीएसटी जुर्माने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। एक खंडपीठ ने पतंजलि के इस तर्क को खारिज कर दिया कि इस तरह के जुर्माने आपराधिक दायित्व का गठन करते हैं और आपराधिक मुकदमे के बाद ही लगाए जा सकते हैं।
खंडपीठ का मानना ​​था कि कर अधिकारी जीएसटी अधिनियम की धारा 122 के तहत आपराधिक अदालती सुनवाई की आवश्यकता के बिना सिविल कार्यवाही के माध्यम से जुर्माना लगा सकते हैं। फर्म उच्च इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) उपयोग वाली फर्मों से जुड़े संदिग्ध लेनदेन के बारे में खुफिया जानकारी के बाद जांच के दायरे में आई, लेकिन कोई आयकर क्रेडेंशियल नहीं था।
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