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पतंजलि को 23 साल बाद मिला न्याय, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उसके पक्ष में सुनाया फैसला
Ashish verma
19 May 2025 6:26 PM IST

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पतंजलि को पूरे 23 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट से मिला इंसाफ
Business व्यापार: पतंजलि को 23 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है। दरअसल, पतंजलि आयुर्वेद की सोया रिफाइंड ऑयल बनाने वाली कंपनी रुचि सोया के खिलाफ 2002 में कस्टम ड्यूटी को लेकर केस दर्ज किया गया था, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट ने रुचि सोया के खिलाफ फैसला सुनाया था। आपको बता दें कि रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पतंजलि आयुर्वेद ने 2019 में अधिग्रहण कर लिया था। इस अधिग्रहण में पतंजलि ने दिवालियापन प्रक्रिया का सामना कर रही रुचि सोया को 4350 करोड़ रुपये में खरीद लिया और इसका नाम बदलकर पतंजलि फूड्स लिमिटेड कर दिया, लेकिन कस्टम ड्यूटी से जुड़ा 2002 का यह केस अभी भी चल रहा था, जिसमें पतंजलि आयुर्वेद को 23 साल बाद न्याय मिला है।
पतंजलि को 23 साल बाद मिला न्याय, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उसके पक्ष में सुनाया फैसलारुचि सोया का कस्टम से जुड़ा एक केस 2002 से अभी भी लंबित था, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट ने कस्टम अधिकारियों द्वारा बैंक गारंटी भुनाकर कंपनी को वसूला गया कस्टम ड्यूटी वापस करने से इनकार कर दिया था। इस मामले को लेकर पतंजलि आयुर्वेद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कंपनी को 23 साल बाद देश की सबसे बड़ी अदालत से न्याय मिला।
पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला
2002 में शुरू हुए इस मामले में पतंजलि आयुर्वेद को 23 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओका और उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने फैसला सुनाया कि कस्टम ड्यूटी का दावा अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत से वर्जित है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पतंजलि आयुर्वेद को 23 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है।
रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसे अब पतंजलि फूड्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय FMCG कंपनी है। इसका मुख्य कारोबार खाद्य तेल, आटा और अन्य खाद्य उत्पादों से जुड़ा है। यह कंपनी कई तरह के खाद्य तेल बनाती है, जैसे सोयाबीन तेल, पाम ऑयल, सूरजमुखी तेल आदि। रुचि सोया गेहूं का आटा भी बनाती है। रुचि सोया इंडस्ट्रीज की शुरुआत 1986 में हुई थी और इसे 2019 में पतंजलि ने अधिग्रहित कर लिया था।
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